जीएसटी लागू होने के बाद बजट में उद्योग जगत से जुड़े ज्यादातर ऐलान बजट से बाहर ही हो जाएंगे. जीएसटी काउंसिल की 25वीं बैठक में काउंसिल ने 20 आइटम्स के टैक्स रेट में बदलाव किया है. इनमें पुरानी गाड़ियां भी हैं. इस बैठक में सेकेंड हैंड कारों पर से टैक्स कम किया गया है. नई दरें 25 जनवरी से लागू हुई हैं.
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क्या था फैसला?
जीएसटी काउंसिल के इस बैठक में पुरानी कारों पर जीएसटी रेट 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया. यह छूटी बड़ी, छोटी, मीडियम या एसयूवी कारों पर भी मिलेगी. सीएनजी से चलने वाली सरकारी ट्रांसपोर्ट की बसों पर भी जीएसटी का नया रेट लागू होगा.
छोटी कार और बाइक पर भी जीएसटी रेट 28 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है. इन दोनों कैटेगरी पर से जीएसटी काउंसिल ने सेस भी हटा दिया है.
क्या होगा फायदा?
पुरानी कारों पर जीएसटी रेट 28 फीसदी से घटकर 18 फीसदी होने से पुरानी कारों को खरीदने के लिए कम खर्च करना होगा. अरुण जेटली की अगुवाई में काउंसिल ने एंबुलेंस पर से पूरी तरह सेस हटाने का फैसला किया है. अभी तक इस पर 15 फीसदी सेस लगता था.
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उन्होंने कहा, 'इन लोगों ने जो गब्बर सिंह टैक्स लागू किया है, उसे बदलकर हम सच्चा जीएसटी बना देंगे.'
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