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GST काउंसिल ने दी राहत, अफोर्डेबल हाउसिंग पर सिर्फ 1% लगेगा टैक्स

अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल (Under construction residential houses) पर GST 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है

Updated On: Feb 24, 2019 07:26 PM IST

FP Staff

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GST काउंसिल ने दी राहत, अफोर्डेबल हाउसिंग पर सिर्फ 1% लगेगा टैक्स

GST काउंसिल की बैठक मे घर खरीदारों को बड़ी राहत मिली है. बैठक में अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल (Under construction residential houses) पर GST 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है. बैठक के बाद रविवार को अरुण जेटली ने इसका ऐलान किया.

GST काउंसिल ने अपने 33वें बैठक में रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी राहत दी है. अफोर्डेबल हाउसिंग पर GST रेट 8 फीसदी से घटाकर 1 फीसदी कर दी गई है. वहीं बिना Input Tax Credit (ITC) वाले कंस्ट्रक्शन में GST 12 फीसदी से घटकर 5 फीसदी कर दिया है.

इससे पहले गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर नितिन पटेल की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक पैनल ने सुझाव दिया था कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज पर GST 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया जाए.

वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल के मुताबिक मेट्रो सिटी में 60 स्क्वायर मीटर या उससे कम की जगह से बने मकान अफोर्डेबल हाउसिंग कैटगरी में आएंगे. जबकि गैर मेट्रो शहर में ये 90 स्क्वायर होगा.आपको बता दें कि जीएसटी की नई दरें एक अप्रैल से लागू होंगी. खास बात ये है कि जीएसटी की घटी हुई दरें उन पुराने मकानों के लिए भी लागू होंगी, जिनकी किश्तें अभी बची हुई हैं.

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