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दफ्तरों की कैंटीन का खाना होगा महंगा, बाहरी वेंडर पर लगेगा 12% की जगह 18% जीएसटी

एएआर की गुजरात पीठ ने यह आदेश रश्मि हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की अपील पर यह आदेश दिया है

Updated On: May 21, 2018 11:06 PM IST

Bhasha

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दफ्तरों की कैंटीन का खाना होगा महंगा, बाहरी वेंडर पर लगेगा 12% की जगह 18% जीएसटी

कार्यालयों और कारखानों में किसी बाहरी वेंडर द्वारा प्रदान की जाने वाली कैंटीन सेवाओं पर 18 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा. अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) ने यह व्यवस्था दी है.

एएआर की गुजरात पीठ ने यह आदेश रश्मि हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की अपील पर यह आदेश दिया है. इसमें इस बारे में अग्रिम आदेश पारित करने की अपील की गई थी कि बिना एयरकंडीशन वाली कार्यालयों की कैंटीन के लिए की जाने वाली आपूर्ति पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत होगी या 18 प्रतिशत.

एएआर ने कहा कि रश्मि हॉस्पिटैलिटी द्वारा प्रदान की जाने वाली कैटरिंग सेवाओं, जो आफिस या कारखाने में दी जा रही हैं , उससे हॉस्पिटैलिटी कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति नहीं बदलेगी.

एएआर ने कहा कि रश्मि हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं जीएसटी कानून के तहत आती हैं. इनपर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. इनमें 9 प्रतिशत सीजीएसटी और 9 प्रतिशत एसजीएसटी होगा.

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