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क्या बैंक खातों को आधार से लिंक करने का झंझट खत्म हो गया?

बैंक खातों को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख को सरकार ने अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया है

Updated On: Dec 13, 2017 05:02 PM IST

FP Staff

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क्या बैंक खातों को आधार से लिंक करने का झंझट खत्म हो गया?

केंद्र सरकार ने बैंक खातों को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख पर अपना फैसला टाल दिया है. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आधार से बैंक खातों को लिंक करने की अंतिम तारीख को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया है. आधार पर गुरुवार को अहम सुनवाई से पहले सरकार का यह फैसला आया है.

सरकार ने बुधवार को नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी. सरकार के इस नोटिफिकेशन में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में बदलाव करते हुए सूचित किया है कि 31 दिसंबर 2017 के बाद भी बैंक खातों को आधार और पैन से लिंक किया जा सकता है. सरकार इस मामले में नया नोटिफिकेशन जारी कर आगे की प्रक्रिया और आखिरी तारीख पर फैसला लेगी.

इससे पहले आधार से बैंक खातों को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 थी. 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि जिन लोगों के पास आधार नहीं है उनके लिए सरकार अंतिम तारीख को बढ़ा कर 31 मार्च 2018 करना चाहती है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि आधार से जरूरी सेवाओं को लिंक करने की अनिवार्यता को वह अगले साल के 31 मार्च तक बढ़ाने की पक्षधर है.

सरकार इससे पहले ही आधार से पैन को लिंक करने की तारीख को बढ़ा चुकी है. वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर आधार से पैन को लिंक करने की तारीख को 31 दिसंबर 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दिया था. हालांकि आधार से मोबाइल नंबर को लिंक करने की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है. आधार से मोबाइल को लिंक करने की अंतिम तारीख 6 फरवरी ही है.

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