पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति ने दिल्ली की एक अदालत में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के इन आरोपों से इनकार किया कि वे एयरसेल-मैक्सिस मामले में जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. साथ चिदंबरम ने कहा है कि एफआईपीबी की मंजूरी में कोई अनियमितता नहीं की गई थी.
एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने जवाब देते हुए कहा, 'एफआईपीबी (विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड) की मंजूरी में कोई अनियमितता नहीं की गई थी. कोई अवैध संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई थी. कोई षड्यंत्र नहीं रचा गया था. 'चिदंबरम का कहना है कि विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड में व्यापक विचार-विमर्श के आधार पर मंजूरी दी गई थी.
Former Union Minister P Chidambaram in his reply in Aircel-Maxis case states, "no offence was committed in the grant of FIPB (Foreign Investment Promotion Board) approval. No illegal gratification was received. There was no conspiracy.
— ANI (@ANI) November 24, 2018
वहीं इससे पहले 1 नवंबर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 26 नवंबर तक के लिए रोक लगा दी थी. कोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस मनी लाड्रिंग केस में चिदंबरम को ये राहत दी थी. पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तारीख को तय किया गया है.
इसके अलावा कोर्ट ने पी. चिदंबरम और उनके बेटे की गिरफ्तारी में 26 नवंबर तक के लिए छूट दी गई थी. ईडी ने सुनवाई के दौरान चिदंबरम की अग्रिम जमानत का विरोध किया था. ईडी ने कहा था कि चिदंबरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं इसलिए उनसे हिरासत में लेकर पूछताछ होनी चाहिए.
दरअसल, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और उनका बेटा 3500 करोड़ रुपए के एयरसेल-मैक्सिस सौदे और 305 करोड़ रुपए के आईएनएस मीडिया मामले में एजेंसियों के जांच के दायरे में हैं.
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