ऐसी कई कंपनियां हैं जो अपने एंप्लॉयी को लोन देती हैं. ये कंपनियां इंटरेस्ट फ्री या मामूली इंटरेस्ट के साथ कर्मचारियों को लोन देती हैं जिससे वक्त-बेवक्त उनकी मदद हो जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंपनी से लिया गया इस तरह का लोन भी आपकी टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी. इस हिसाब से देखें तो अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपए है और आपने कंपनी से 2 लाख रुपए का लोन लिया है तो आपको कुल 12 लाख रुपए पर टैक्स चुकाना होगा. अभी तक इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस तरह के लोन पर टैक्स चुकाना होगा.
क्या है पूरा मामला?
इनकम टैक्स अपीलीय ट्राइब्यूनल (ITAT) ने अपने एक हालिया फैसले में यह कहा है कि कंपनी से मिले लाभ पर टैक्स की देनदारी बनती है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, आईटीएटी ने नेहा सर्राफ के मामले की सुनवाई के दौरान यह साफ किया कि कंपनी से लिया गया इंटरेस्ट फ्री लोन उनकी टैक्सबल इनकम है. नेहा एक प्राइवेट कंपनी 'तीज इम्पेक्स' में काम करती हैं. फाइनेंशियल ईयर 2010-11 के असेसमेंट के दौरान कंपनी और कर्मचारी के बीच कोई रिश्ता नहीं है क्योंकि कंपनी ने 24 लाख रुपए की उनकी सैलरी पर टीडीएस काट लिया है.
जबकि आईटी अधिकारी ने उनके लोन पर 15 फीसदी के हिसाब से ब्याज जोड़कर लोन की रकम को उनकी 43.8 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम में जोड़ दिया. आईटी विभाग की दलील थी कि टैक्स फ्री लोन होने की वजह से यह उनकी टैक्सेबल इनकम का हिस्सा माना जाएगा. इस फैसले से नाखुश सर्राफा ने आईटीएटी में अपील की. आईटीएटी ने 16 मई के अपने फैसले में सर्राफा के खिलाफ फैसला सुनाया. इस तरह का लोन अगर किसी बीमारी के इलाज के लिए लिया जाता है तभी उस पर टैक्स की देनदारी नहीं बनती है.
हंदवाड़ा में भी आतंकियों के साथ एक एनकाउंटर चल रहा है. बताया जा रहा है कि यहां के यारू इलाके में जवानों ने दो आतंकियों को घेर रखा है
कांग्रेस में शामिल हो कर अपने राजनीतिक सफर की शुरूआत करने जा रहीं फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर का कहना है कि वह ग्लैमर के कारण नहीं बल्कि विचारधारा के कारण कांग्रेस में आई हैं
पीएम के संबोधन पर राहुल गांधी ने उनपर कुछ इसतरह तंज कसा.
मलाइका अरोड़ा दूसरी बार शादी करने जा रही हैं
संयुक्त निदेशक स्तर के एक अधिकारी को जरूरी दस्तावेजों के साथ बुधवार लंदन रवाना होने का काम सौंपा गया है.