दिल्ली हाई कोर्ट ने बैंक ग्राहकों को उनके अपने बैंक के एटीएम से नि:शुल्क निकासी पर अधिकतम सीमा तय किये जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यह एक नीतिगत निर्णय है.
चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने कल कहा कि बैंकों द्वारा दी जाने वाली एटीएम सुविधा में बहुत अधिक लागत आती है. इनमें सुरक्षाकर्मी का वेतन, बिजली का बिल इत्यादि शामिल है. इसलिये असीमित नि:शुल्क एटीएम लेनदेन की सुविधा नहीं हो सकती है.
कोर्ट ने कहा कि बैंकों को एटीएम का रखरखाव करना होता है और लगाने में भी लागत आती है. अगर मुद्दे में हस्तक्षेप के कारण बैंक एटीएम बंद कर देता है तो बहुत ही 'दुर्भाग्यपूर्ण' होगा.
आरबीआई के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, दिल्ली, मुंबई समेत छह मेट्रो शहरों में ग्राहक अपने बैंक के एटीएम से सिर्फ पांच बार मुफ्त लेनदेन कर सकता है और इसके बाद उसे प्रति लेनदेन पर 20 रुपये का शुल्क देना होगा.
कोर्ट ने कहा कि एक महीने में हर अतिरिक्त लेनदेन के लिए 20 रुपये का शुल्क ग्राहकों द्वारा उठाया जा सकता है और याचिका को खारिज कर दिया.
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