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स्टार्ट-अप निवेशकों को एंजल टैक्स से मिलेगी राहत, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

एंजल टैक्स यूपीए के शासनकाल का टैक्स है. जो शेयर की प्रीमियम वेल्यू और शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू पर लगाया जाता है

Updated On: Jan 17, 2019 02:35 PM IST

FP Staff

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स्टार्ट-अप निवेशकों को एंजल टैक्स से मिलेगी राहत, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

भारत में स्टार्ट अप करने वालों को अब एंजल टैक्स में 25 लाख की बजाए 50 लाख पर छूट मिलेगी. यह छूट निवेश करने से एक साल पहले मिलेगी.

ANI के मुताबिक, वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने सेक्शन 56(2)(vii)(b) में बदलाव करने को मंजूरी दे दी है. इससे एंजल इन्वेस्टर्स में स्टार्ट अप करने वाले निवेशकों को छूट मिलेगी.

एंजल टैक्स यूपीए के शासनकाल का टैक्स है. जो शेयर की प्रीमियम वेल्यू और शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू पर लगाया जाता है.

केंद्र सरकार का फैसला स्टार्ट अप के द्वारा प्रेजेंटेशन देने के बाद सुरेश प्रभु ने लिया है. इसमें एंजल टैक्स में छूट की मांग की गई थी. सूत्रों ने ANI को बताया कि इससे स्टार्ट अप सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा.

एंजल टैक्स उस रकम पर लगाया जाता है, जो अनलिस्टेड कंपनियां किसी भी इकाई को फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पर शेयर जारी कर जुटाती हैं। स्टार्टअप्स से जुड़ी टैक्स की व्यवस्था में बदलाव करने पर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज चर्चा कर रहे थे.

2019 के आम चुनावों में बस कुछ महीने बचे हैं. ऐसे में सरकार हर वो कोशिश करना चाहती है ताकि मतदाताओं को लुभा सके. इसके लिए सरकार कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती है. फिर चाहे वह मौका vote on Account का ही क्यों ना हो. सूत्रों के मुताबिक, केंद्र इस साल अंतरिम बजट में टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर सकता है.

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