इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है. अब आईटी डिपार्टमेंट इनकम टैक्स रिटर्न और टैक्स लायबिलिटी में मामूली फर्क आने पर नोटिस नहीं भेजेगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंक और दूसरे फाइनेंशियल संस्थानों से डाटा जुटाता है. अभी तक किसी आयकरदाता का रिटर्न इस डाटा से मेल नहीं होने पर नोटिस आ जाता था.
हालांकि फाइनेंशियल बिल में सरकार ने छोटे और सैलरी क्लास टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए यह फैसला किया है कि मामूली अंतर होने पर कोई नोटिस नहीं भेजा जाएगा. यानी फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS के बीच फर्क होने पर आयकरदाता को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है.
सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने कहा, 'एक पॉलिसी से यह तय हुआ है कि मामूली अंतर होने पर कोई नोटिस नहीं भेजा जाएगा.' उन्होंने कहा कि यह पॉलिसी 1 अप्रैल 2018 से लागू होगी.
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