इनकम टैक्स विभाग ने एंजल निवेशकों को नई पीढ़ी की कंपनियों यानी स्टार्टअप में किए जाने वाले उनके निवेश पर आयकर में छूट देने का फैसला किया है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस बारे में 24 मई को नोटिफिकेशन जारी की जिसमें कहा गया है कि यह छूट 11 अप्रैल से प्रभावी होगी.
इसके अनुसार यह कर छूट औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा पिछले माह जारी शर्तों के हिसाब से ही देय होगी. इस शर्त के अनुसार उक्त निवेश के बाद ऐसे स्टार्टअप की शेयर पूंजी और शेयर प्रीमियम 10 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए.
इसके साथ ही स्टार्टअप में शेयरों की ग्राहकी चाहने वाले एंजल निवेशकों को तय दायरे को भी पूरा करना होगा और उन्हें मर्चेंट बैंक से रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी जिसमें शेयरों का उचित बाजार मूल्य बताया गया होगा. यह रिपोर्ट आयकर नियमों के अनुरूप होनी चाहिए.
सीबीडीटी ने इस मामले में आयकर कानून के नियम 11 यूए 2बी को भी संशोधित किया है. इसके तहत ऐसे शेयर जिनका बाजार में मूल्य नहीं बताया जाता है उनके उचित बाजार मूल्य को तय करने के लिये मर्चेंट बैंकर के मूल्यांकन को अनिवार्य कर दिया गया है. इसमें से ‘लेखाकर’ शब्द को हटा दिया गया है.
नांगिया एंड कंपनी के भागीदार अमित अग्रवाल ने कहा कि अधिसूचना में कहा गया है कि जहां कोई स्टार्ट-अप मंजूरशुदा होगा और मर्चेंट बैंकर से मूल्यांकन प्राप्त होगा वहां ‘एंजल टैक्स’ नहीं लगाया जाएगा.
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