आम्रपाली ग्रुप की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आम्रपाली रियल एस्टेट की 9 प्रॉपर्टी सील करने का निर्देश दिया है. ये वही प्रॉपर्टी हैं जिनसे जुड़े ऑडिट रिपोर्ट ग्रुप को जमा करना था.
होमबायर्स की याचिका के बाद आम्रपाली ग्रुप सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर आ गया है. ये वो होमबायर्स हैं जिन्हें अपना फ्लैट वक्त पर नहीं मिल पाया है. प्रॉपर्टी डेवलपर करीब 42,000 होम बायर्स को घर नहीं दे पाया है.
इससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली रियल एस्टेट ग्रुप के तीनों डायरेक्टर्स को तुरंत पुलिस कस्टडी में लेने का निर्देश दिया था. इनमें अनिल कुमार शर्मा, शिव प्रिया और अजय कुमार शामिल हैं. अदालत ने कहा कि जब तक ये ऑडिट रिपोर्ट नहीं जमा करते तब तक उन्हें हिरासत में रखा जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम्रपाली ग्रुप को जमकर फटकार लगाई. कोर्ट ने डेवलपर को कहा कि वह लुकाछिपी का खेल बंद करे. सुप्रीम कोर्ट ने डेवलपर की तरफ से पैरवी कर रहे वकील को कहा कि अभी तक फॉरेंसिक ऑडिट से जुड़ी रिपोर्ट ऑडिटर्स को क्यों नहीं सौंपी गई है.
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