सहारा समूह की प्रतिष्ठित एंबी वैली टाउनशिप की नीलामी 10 और 11 अक्टूबर को होगी. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली बेंच ने सोमवार को यह फैसला सुनाया. यह फैसला इसलिए सुनाया गया क्योंकि सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय निर्धारित समय में कोर्ट द्वारा तय किए गए पैसे जमा नहीं करवाया पाए.
यह नीलामी मुबंई में होगी और सफल बोली लगाने वाले को 16 जनवरी, 2018 तक पैसे जमा करवाने होंगे.
सुब्रत रॉय सहारा ने अदालत से पैसे जमा करवाने के लिए नवंबर तक का समय मांगा था. लेकिन कोर्ट ने उनकी अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि और समय देना न्याय के साथ खिलवाड़ होगा. ऐसा करने से लोगों में यह संदेश जाएगा कि ऐसे आदमी को संरक्षण दिया जा रहा है जो लगातार कानून का उल्लंघन करते रहा है.
इससे पहले सहारा प्रमुख के आग्रह पर कोर्ट ने सिर्फ नीलामी की नोटिस जारी की थी और यह कहा था कि अगर सहारा बचे हुए पैसे जमा करवा देता है तो नीलामी रोकी भी जा सकती है.
मांगा था 11 नवंबर तक का वक्त
लेकिन सोमवार को सहारा के वकील कपिल सिब्बल ने 11 नवंबर तक का वक्त मांगा. उन्होंने कोर्ट से कहा कि करीब 16,000 करोड़ रुपए जमा करवाए जा चुके हैं और सिर्फ 8651 करोड़ रुपए ही जमा करवाने हैं. कपिल सिब्बल ने इस आधार पर एंबी वैली की नीलामी पर रोक लगाने की मांग की.
कोर्ट ने कहा कि सहारा की तरफ से अब तक सिर्फ बेबुनियाद तर्क दिए गए हैं और बयानबाजी ही की गई है, पैसे जमा नहीं किए गए. इस केस की सुनवाई अब नीलामी के बाद होगी और सुब्रत रॉय को दी गई जमानत जारी रहेगी.
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