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UK की कोर्ट ने Vijay Mallya के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी, 14 दिन में कर सकते हैं अपील

इस मामले की सुनवाई से ठीक पहले माल्या ने कहा कि वह अदालत के फैसले का सम्मान करेंगे

FP Staff

विजय माल्या के लिए सोमवार का दिन बड़ा झटका लेकर आया. वेस्टमिंस्टर कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण को हरी झंडी दे दी है. इस मामले से सुनवाई के पहले माल्या ने कहा था कि वह अदालत के फैसले का सम्मान करेंगे. चीफ मजिस्ट्रेट जज एम्मा अर्बुथनोट को विजय माल्या के खिलाफ धोखाधड़ी, साजिश और मनी लॉन्डरिंग के मामले मिले थे.

भारतीय जांच एजेंसी इस फैसले से बेहद खुश है. CBI का कहना है कि यूके की कोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है.इस पर सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा, 'हम जल्द ही उन्हें लाने और इस मामले को खत्म करने की उम्मीद करते हैं. सीबीआई की अपनी निहित शक्तियां हैं. हमने इस मामले पर कड़ी मेहनत की है. हम तथ्य काफी मजबूत हैं और प्रत्यर्पण प्रक्रिया के समय हमें इनपर विश्वास था.

सुनवाई से पहले क्या कहा था माल्या ने?

जब माल्या से पूछा गया कि यह सेटलमेंट की यह पेशकश कितनी जायज है तो उन्होंने कहा कि जायज या नाजायज जैसा कुछ भी नहीं है. यह फैसला कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर किया गया है. और कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ का अपमान नहीं करता है.

विजय माल्या ने कहा कि उन्होंने कर्नाटक के समक्ष एक कॉम्प्रेहेंसिव सेटलमेंट का आवेदन दायर किया है.