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डोनाल्ड ट्रंप को झटका, ट्रैवल एंट्री के फैसले पर लगी रोक

ट्रंप प्रशासन अदालत के इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा.

FP Staff

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका देते हुए सिएटल की एक अदालत ने उनके उस आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है, जिसके तहत उन्होंने सात मुस्लिम देशों से लोगों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया था.

अमेरिकी फेडरल जज न्यायाधीश जेम्स एल. रॉबर्ट ने वाशिंगटन राज्य के अटॉर्नी जनरल बॉब फर्गुसन के आग्रह पर यह आदेश दिया. जज ने कहा कि सरकार के तर्क के पीछे कोई सबूत नहीं है कि बैन किए गए देशों के लोगों से देश को बचाने की जरूरत है.


अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने बताया कि यह आदेश देशभर में मान्य रहेगा. फर्गुसन ने कहा, 'आज संविधान की जीत हुई है. कानून से बढ़कर कोई नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं.' ट्रंप के यात्रा प्रतिबंध के आदेश के खिलाफ सबसे पहले वाशिंगटन राज्य ने अपील दायर की थी. बाद में मिनेसोटा ने भी इसका समर्थन किया था.

फर्गुसन ने ट्रंप के इस आदेश को गैर-कानूनी और असंवैधानिक करार दिया, क्योंकि यह धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव करता है.

फैसले के बाद कुछ एयरलाइंस ने उन लोगों अमेरिका के लिए उड़ने की इजाजत दी हैं जिन्हें पहले सीटें नहीं दी जा रही थीं.

न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक, वाइट हाउस ने कहा है कि वह इस 'बेतुका' फैसले के इमरजेंसी रोक की कोशिश करेगा ताकि राष्ट्रपति ट्रंप के 'कानूनी और सही फैसले' को बहाल किया जा सके. हालांकि बाद में वाइट हाउस ने बयान से 'बेतुका' शब्द हटा दिया.

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत का यह आदेश ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ा झटका है. यह अब उन सातों मुस्लिम देशों के नागरिकों को (सैद्धांतिक रूप से) अमेरिकी वीजा के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है, जिन पर ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश के जरिए रोक लगा दी थी.

ट्रंप के पिछले सप्ताह के इस आदेश के विरोध में व्यापक प्रदर्शन हुए, जिसकी वजह से अमेरिकी हवाईअड्डों पर भ्रम की स्थिति है.

विदेश विभाग के अनुसार, ट्रंप के इस आदेश के बाद से 60,000 वीजा रद्द किए जा चुके हैं. ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश के जरिये अमेरिकी शरणार्थी प्रवेश कार्यक्रम पर 120 दिनों के लिए रोक लगा दी थी.

सीरियाई शरणार्थियों के अमेरिका में प्रवेश पर अनिश्चितकालीन पाबंदी लगाई गई. वहीं, इराक, सीरिया, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन से यहां आने वालों पर 90 दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया गया.

(आईएएनएस इनपुट्स के साथ)