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पाकिस्तान में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे परवेज मुशर्रफ, SC ने वापस ली अनुमति

अदालत ने हालांकि मुशर्रफ को सशर्त अनुमति दी थी कि वह उनकी आजीवन अयोग्यता से जुड़े मामले में 13 जून को अदालत के समक्ष पेश होंगे

FP Staff

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में पेश नहीं होने के बाद पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ को चुनाव लड़ने के लिए दी गई सशर्त अनुमति गुरुवार को वापस ले ली.

अदालत ने पिछले हफ्ते उन्हें 25 जुलाई को प्रस्तावित आम चुनाव लड़ने की अनुमति दी थी जिसके बाद उन्होंने उत्तरी चित्राल जिले से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था.


अदालत ने हालांकि मुशर्रफ को सशर्त अनुमति दी थी कि वह उनकी आजीवन अयोग्यता से जुड़े मामले में 13 जून को अदालत के समक्ष पेश होंगे.

मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार ने बुधवार को पूर्व सेना प्रमुख को अदालत में पेश नहीं होने के लिए फटकार लगाई थी और आज अपराह्र दो बजे तक उन्हें पेश होने के लिए कहा था.

सुनवाई के दौरान उनके वकील कमर अफजल ने अदालत को बताया कि मुशर्रफ (74) का लौटना निर्धारित था लेकिन उनके लिए तुरन्त आना संभव नहीं था.

अफजल ने कहा, 'मैंने मुशर्रफ से बात की है, वह और समय चाहते है. वह पाकिस्तान आने की योजना बना रहे हैं लेकिन ईद की छुट्टियों और बीमारी के कारण , वह तुरंत यात्रा नहीं कर सकते है.'

इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने अनिश्चितकाल के लिए सुनवाई को स्थगित कर दिया और कहा कि अगली सुनवाई तभी होगी जब याचिकाकर्ता इसके लिए तैयार होंगे.

न्यायाधीश ने कहा, ‘ठीक है, हम अनिश्चितकाल तक अदालत की सुनवाई स्थगित कर देंगे , इसे आपकी इच्छा पर रखेंगे.’ हालांकि उन्होंने मुशर्रफ को चुनाव लड़ने के लिए दी गई सशर्त अनुमति को वापस लेने के आदेश दिए.

इससे पूर्व मुशर्रफ की ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एपीएमएल) ने ट्विटर पर कहा कि उनके (मुशर्रफ) के लौटने की ‘तैयारियां’ अंतिम चरण में है. मुशर्रफ मार्च 2016 से दुबई में रह रहे है और कई मामलों में वांछित है.