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पाकिस्तान: शरीफ की पुनर्विचार याचिका पर 12 सितंबर को सुनवाई

शरीफ, उनकी संतानों और देश के वित्त मंत्री ने 28 जुलाई के फैसले को चुनौती देते हुए अलग-अलग याचिका दायर की है

Bhasha

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी संतानों द्वारा पनामा पेपर्स मामले में उन्हें (नवाज) को अयोग्य ठहराये जाने को चुनौती देने संबंधी दायर समीक्षा याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 12 सितंबर को सुनवाई होगी.

शरीफ ने देश की सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रधानमंत्री पद के अयोग्य ठहराए जाने के बाद इस्तीफा दे दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य ठहराया था.


कोर्ट की कार्यसूची के अनुसार समीक्षा याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई तय की गई है. जस्टिस एजाज अफजल की अध्यक्षता वाला तीन सदस्यों का पैनल समीक्षा याचिका की सुनवाई करेगा. इसी पैनल ने शरीफ को अयोग्य ठहराया था. शरीफ, उनकी संतानों और वित्त मंत्री इशाक डार ने 28 जुलाई के फैसले को चुनौती देते हुए अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं.

पनामा गेट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई महीने में नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार और गड़बड़ी का दोषी ठहराते हुए पीएम पद से बर्खास्त कर दिया था. शरीफ पर प्रधानमंत्री रहने के दौरान मनी लॉड्रिंग के जरिए लंदन में संपत्ति बनाने का आरोप था. इसका खुलासा 2016 में पनामा पेपर लीक में हुआ था.