view all

देशद्रोह के मामले में अदालत पहुंचे शरीफ, अब्बासी और पत्रकार अल्मीडा

नवाज शरीफ और अल्मीडा के खिलाफ 11 मई को हुए एक इंटरव्यू के बाद देशद्रोह के आरोप लगाए गए थे

FP Staff

देशद्रोह के आरोप का सामना कर रहे डॉन अखबार के सहायक संपादक सिरिल अल्मीडा, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और खकान अब्बासी सोमवार को लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए. मामले की सुनवाई की शुरुआत में ही अदालत ने पत्रकार अल्मीडा का नाम नो फ्लाई लिस्ट से हटाने और उनके खिलाफ जारी वारंट वापस लिया जाने का आदेश दिया.

गौरतलब है कि नवाज शरीफ और अल्मीडा के खिलाफ 11 मई को हुए एक इंटरव्यू के बाद देशद्रोह के आरोप लगाए गए थे. खकान अब्बासी पर नवाज को गुप्त दस्तावेज मुहैया कराने के आरोप में देशद्रोह का मामला दर्ज कराया गया था.


दरअसल नवाज शरीफ ने डॉन अखबार के अल्मीडा को दिए इंटरव्यू में 2008 के मुंबई हमले में पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की संलिप्तता की बात कही थी.

इंटरव्यू में उन्होंने कहा,' आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं. उन्हें नॉन स्टेट एक्टर बोलना चाहिए. क्या हमें उन्हें सीमा पार करने और मुंबई में 150 लोगों को मारने की इजाजत देनी चाहिए थी? आप मुझे बताइए. हम ट्रायल पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं?' शरीफ मुंबई हमलों से संबंधित मामले के लंबित रहने का जिक्र कर रहे थे.

अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को

इस इंटरव्यू के बाद लगाए गए देशद्रोह के आरोप पर लाहौर हाई कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ सुनवाई कर रही है. कोर्ट ने फिलहाल मामले को स्थगित कर दिया है. इसी के साथ अदालत ने सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है कि क्या इनके खिलाफ चल रहे देशद्रोह के मामले को आगे चलाए जाने के लिए सरकार तैयार है या नहीं.

पाकिस्तानी कानून के तहत, अदालत तीन आरोपियों पर राजद्रोह का मामला नहीं चला सकती है जब तक संघीय सरकार ने उन आरोपों को दायर नहीं किया हो. अदालत ने कहा कि सरकार इस मामले में काफी सुस्तता दिखा रही है. जो कि सही नहीं है. इसी के साथ कोर्ट ने 22 अक्टूबर को अगली सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की है.