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पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ की अयोग्यता को पाक सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने 27 अप्रैल को आसिफ को संयुक्त अरब अमीरात की एक कंपनी में नौकरी और वहां से मिल रहे वेतन की जानकारी छुपाने पर अयोग्य ठहरा दिया था

Bhasha

पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने आज हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई थी. इस फैसले के बाद वह होने वाले चुनावों में हिस्सा ले सकेंगे.

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस साल 27 अप्रैल को आसिफ को संयुक्त अरब अमीरात की एक कंपनी में अपनी नौकरी और वहां से मिल रहे वेतन की जानकारी छुपाने पर अयोग्य ठहरा दिया था. उन्होंने पिछले महीने के शुरू में सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी.


न्यायधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के पीएमएल-एन नेता आसिफ पर लगाए गए आजीवन प्रतिबंध के फैसले को बदल दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह उचित नहीं होगा कि एक नेता का करियर इसलिए बर्बाद कर दिया जाए क्योंकि वह अपनी संपत्ति को प्रमाणित करने में फेल रहा. जबकि उसने कानून के तहत अपनी कमाई के स्रोतों की जानकारी दी थी.