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पाकिस्तान: चुनाव आयोग को संपत्ति का ब्यौरा न देने पर 260 सांसद बर्खास्त

2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने रिप्रेंजेशन ऑफ एक्ट लेकर आए थे, इसके तहत सांसदों को अपने पति/पत्नी और बच्चों की संपत्ति का ब्यौरा देना होता है

FP Staff

पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद सहित 260 से अधिक सांसदों को पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने संपत्तियों और देनदारी की जानकारी मुहैया नहीं कराने की वजह से सोमवार को निलंबित कर दिया.

एक्स्प्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक, पाकिस्तान चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय, प्रांतीय असेंबली और सीनेट के कुल 261 सदस्यों को निलंबित कर दिया है.


रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान चुनाव आयोग की अधिसूचना के मुताबिक सात सीनेटर, 71 एमएनए, पंजाब असेंबली के 84 सदस्य, सिंध असेंबली के 50 सदस्य, खैबर पख्तूख्वा के 38 सदस्य और बलूचिस्तान के 11 सदस्यों को निलंबित किया गया है.

चुनाव आयोग ने संसद और प्रांतीय असेंबली के सदस्यों को अपनी, पति-पत्नी और निर्भर रहने वाले लोगों की संपत्तियों और देनदारी का ब्योरा 30 सितंबर मुहैया कराने को कहा था और ऐसा नहीं करनेवालों को उनकी सदस्यता रद्द करने की चेतावनी दी थी.

इन निलंबित सासंदों में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ के दामाद मुहम्मद सफ़दर, धार्मिक मामलों के मंत्री सरदार युसूफ, पूर्व नेशनल असेंबली स्पीकर फहमीदा मिर्जा और गृह राज्यमंत्री तलाल चौधरी शामिल हैं.

बता दें कि 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने रिप्रेंजेशन ऑफ एक्ट लेकर आए थे, इसके तहत सांसदों को अपने पति/पत्नी और बच्चों की संपत्ति का ब्यौरा देना होता है. ये ब्यौरा 30 सिंतबर तक पाकिस्तानी चुनाव आयोग के पास पहुंच जाना चाहिए.

पिछले साल भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा न देने के चलते 336 सांसदों को बर्खास्त किया गया था.