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कुलभूषण जाधव केस: ICJ में अटॉर्नी जनरल अश्तर पाकिस्तान की करेंगे पैरवी

पाकिस्तान सरकार ने आर्मी समेत सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद यह फैसला लिया

Bhasha

कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है. अब इस मामले में पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अश्तर औसफ अली आईसीजे में पाकिस्तान की तरफ से पैरवी करेंगे.

पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के मामले से ठीक तरीके से नहीं निपटने और ब्रिटेन में रहने वाले खवार कुरैशी को अपना वकील रखने को लेकर आलोचना होने के बाद यह बदलाव किया गया है.


आईसीजे ने 18 मई को कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर अंतिम फैसला आने तक रोक लगा दी थी.

अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार ने आर्मी समेत सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद यह फैसला लिया है. उन्होंने इस आलोचना को भी खारिज कर दिया कि क्यों पाकिस्तान ने आईसीजे के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया.

आईसीजे के अधिकार क्षेत्र के संबंध में पाकिस्तान की मार्च 2017 की घोषणा का जिक्र करते हुए औसफ ने कहा कि 'इस मुद्दे पर चल रहा दुष्प्रचार गलत है.'

औसफ ने कहा कि सही स्थिति यह है कि पाकिस्तान ने सितंबर 1960 में ही आईसीजे के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करने पर सहमति जताते हुए बिना शर्त घोषणा पर दस्तखत किये थे. मार्च 2017 में हमने घोषणा के अपवाद, आपत्तियों और शर्तों को घोषित किया.