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नवाज शरीफ ने पनामागेट फैसले को चुनौती देने के लिए लगाई पुनर्विचार याचिका

दायर नई पुनर्विचार याचिका में सुप्रीम कोर्ट से फैसले को अमान्य करार देने की मांग की गई है

Bhasha

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पनामागेट मामले में खुद को अयोग्य ठहराने को चुनौती देते हुए देश की सुप्रीम कोर्ट में एक और पुनर्विचार याचिका दायर की है.

सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ को 28 जुलाई को अयोग्य ठहरा दिया था जिसके बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था. पूर्व प्रधानमंत्री की ओर से नई पुनर्विचार याचिका दायर की गई है. जिसमें उन्होंने फैसले को अमान्य करार देने की मांग की है.


नवाज शरीफ ने दलील दी है कि जो वेतन उन्होंने नहीं लिया उसकी जानकारी नहीं देने को लेकर उनको अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता. उन्होंने अपनी नई पुनर्विचार याचिका में कहा कि वह चुनाव आयोग के सामने दाखिल नामांकन पत्र में इसका जिक्र करने के लिए बाध्य नहीं थे क्योंकि आयकर कानून के तहत उसी वेतन की घोषणा की जाती है जिसे लिया गया हो.

शरीफ जेआईटी गठित करने के फैसले के खिलाफ पहले ही तीन पुनर्विचार याचिकाएं दायर कर चुके हैं. इससे पहले, शुक्रवार 25 अगस्त को शरीफ के बेटों हुसैन और हसन, बेटी मरियम और दामाद मोहम्मद सफदर ने सुप्रीम कोर्ट के दिए आदेश को चुनौती दी थी.

वित्त मंत्री इसहाक डार ने 21 अगस्त के फैसले के खिलाफ भी पुनर्विचार याचिका दायर की है.

पनामागेट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार और गड़बड़ी का दोषी ठहराते हुए पीएम पद से बर्खास्त कर दिया था. शरीफ पर प्रधानमंत्री रहने के दौरान मनी लॉड्रिंग के जरिए लंदन में संपत्ति बनाने का आरोप था. इसका खुलासा 2016 में पनामा पेपर लीक में हुआ था.