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कुलभूषण जाधव मामला: आईसीजे में जाधव मामले की सुनवाई खत्म, कोर्ट ने कहा जल्द होगा फैसला

इंटरनेशनल कोर्ट में 18 साल बाद एक बार फिर भारत-पाक आमने सामने हैं

FP Staff
19:37 (IST)

इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई पूरी. कोर्ट ने कहा इस मसले पर जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाएगा.

19:33 (IST)

आईसीजे में जाधव मामले की सुनवाई  खत्म हो गई.

19:31 (IST)

कुरैशी ने कहा कि जाधव पर पाकिस्तान ने जो भी आरोप लगाए हैं उस पर भारत चुप्पी साधे हुए है और इन आरोपों का उसके पास कोई जबाब नहीं है.

19:29 (IST)

पाकिस्तान ने कहा कि भारत की याचिका तीन कारणों से रद्द कर देनी चाहिए. पहला यह कि इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है. भारत जाधव के लिए जो रिलीफ चाहता है उसका कोई वाजिब कारन मौजूद नहीं है और इस मामले में आईसीजे का न्यायिक क्षेत्राधिकार सीमित है.

19:09 (IST)

पाकिस्तान ने कहा कि कुलभूषण जाधव के पास अपील करने के लिए 150 दिन हैं. पाकिस्तान को फांसी देने में जल्दी नहीं है. 

19:07 (IST)

खावर कुरैशी ने कहा कि इस मामले में किसी तरह कि अर्जेंसी नहीं है. इस वजह से भारत की अपील खारिज होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत को एफआईआर की पूरी कॉपी सौंपी गई है और जाधव को ईरान बॉर्डर से पार करते हुए बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था. 

19:02 (IST)

पाकिस्तान ने कहा कि कुलभूषण जाधव राजनयिक पहुंच पाने  के योग्य नहीं है.

18:59 (IST)

पाकिस्तान ने कोर्ट में दलील दी की विएना संधि जाधव केस में लागू नहीं होता, भारत की अपील में कई खामियां हैं.

18:56 (IST)

इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान कुलभूषण जाधव के कबूलनामे का वीडियो दिखाना चाहता था. पाकिस्तान ने कोर्ट से भारत की अर्जी को खारिज करने की मांग की. कोर्ट ने पाकिस्तान को झटका दिया है. पाकिस्तान कोर्ट में जाधव पर वीडियो दिखाना चाहता था, जिसे कोर्ट ने मना कर दिया. 

18:53 (IST)

18:53 (IST)

पाकिस्तान के काउंसल खावर कुरैशी ने कहा कि भारत का दावा है कि जाधव मामले में जल्दबाजी में सुनवाई की गई ताकि उन्हें जल्दी से फांसी पर चढ़ाया जा सके. जबकि यह पूरी तरह गलत है.

18:49 (IST)

सार्क के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद फैसल ने कहा कि भारत आईसीजे को थियेटर की तरह इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान    को आतंकवाद के नाम पर डरा रहा है 

18:46 (IST)

पाकिस्तान यह कह रहा है इस मामले  में     कोई अर्जेंसी की जरूरत नहीं है 

18:42 (IST)

पाकिस्तान आईसीजे से कह रहा है वह भारत के आवेदन को रद्द कर दे. इसके लिए वो तीन तर्क दे रहा है. 

18:41 (IST)

पाकिस्तान के काउंसल खावर कुरैशी पाकिस्तान की ओर से पक्ष रख रहे हैं.

18:39 (IST)

18:35 (IST)

पाकिस्तान आईसीजे में अपना पक्ष रखना शुरू कर दिया है. 

18:32 (IST)

कुलभूषण जाधव मामले में आईसीजे में मोअज्ज़म अहमद खान, मोहम्मद फैसल और क्यूसी खावर कुरैशी पाकिस्तान का पक्ष रखेंगे. 

16:54 (IST)

डॉन ने अपने इस लेख में यह तर्क दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ‘राजनयिक पहुंच’ को लेकर 21 मई 2008 को एक समझौता हुआ था. यह दोनों देशों के बीच राजनयिक पहुंच को लेकर समझौते को फिर से परिभाषित करता है और वियना समझौते के प्रभाव को भी शून्य करता है. 2008 के इस समझौते के चौथे क्लॉज के अनुसार सुरक्षा के संबंध में हुई गिरफ्तारी में दोनों पक्ष अपने हिसाब से मामले की गंभीरता को देखते हुए एक-दूसरे को इस बारे में सूचना नहीं दे सकता है और राजनयिक पहुंच देने से इनकार कर सकता है.

16:41 (IST)

पाकिस्तान के अखबार डॉन ने अपने एक लेख  में कहा कि आईसीजे की सुनवाई में पाकिस्तान को सफलता मिल सकती है जबकि भारत को झटका लग सकता है.

16:06 (IST)

भारत ने कहा है कि पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लघंन किया है.

16:05 (IST)

भारत ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि कुलभूषण जाधव को जान का खतरा है.

16:03 (IST)

भारत ने रखा जाधव मामले में अपना पक्ष्‍ा, अब पा‍किस्‍तान की बारी...

16:01 (IST)

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाधव मामले में तीन अपील की:

पाकिस्तान सभी कानूनी सहायता और अधिकार कुलभूषण जाधव को दे, उसे फांसी न दी जाए.

आईसीजे के दायरे में आकर ही इस मामले पर पाकिस्तान कोई निर्णय ले.

पाकिस्तान ऐसा कुछ न करे जिससे भारत की संप्रभुता, जाधव के सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के सम्मान को चोट पहुंचे.

15:15 (IST)

19 अप्रैल को पाकिस्तान की ओर से हमें फैसले की कॉपी दी गई. आर्टिकल 36 में जो भी अधिकार दिये गये हैं, वह मानवाधिकार हैं. बिना की सबूत और बिना किसी आरोप के किसी व्यक्ति की जान लेना नियमों के खिलाफ है. हरीश साल्वे ने कहा कि कोई भी सजा देने से पहले सभी नियमों का पालन करना जरूरी है.

15:15 (IST)

हरीश साल्वे ने कहा कि भारत के पास जानकारी थी कि जाधव को ईरान से गिरफ्तार किया गया जहां पर वह अपना बिजनेस करता था. भारत को इस मामले की जानकारी एक प्रेस रिलीज़ के तौर पर दी गई थी, वह भी जब उन्होंने उसे फांसी की सज़ा सुना दी थी. भारत को बिना बताये उसके नागरिक को गिरफ्तार करना, फिर उसे फांसी की सज़ा सुनाना पाकिस्तान की ओर से कोई किया गया नियमों का उल्लंघन है.

15:14 (IST)

हरीश साल्वे ने इंटरनेशनल कोर्ट से पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट के फैसले को सस्पेंड करने की मांग की. साल्वे ने कहा कि जाधव को ईरान से किडनैप किया गया था. पाकिस्तान की ओर से एक भारतीय नागरिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. इस केस को भारत की नज़र में रखते हुए दर्ज करना चाहिए था. पाकिस्तान ने हर कदम पर वियना संधि को तोड़ा है.

14:38 (IST)

भारत ने जाधव की दी गई फांसी की सजा को तुरंत रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि डर है कि उसे तुरंत मौत की सजा न दे दी जाए. भारत ने कहा, जाधव को उचित कानून मदद और काउंसलर मदद का पाने अधिकार है. 

14:36 (IST)

भारत की ओर से हरीश साल्वे ने कहा, भारत ने जाधव तक पहुंच कई बार मांगी है लेकिन पाकिस्तान ने दी नहीं. ऐसे में विएना कंवेंशन के आर्टिकल 36 का उल्लंघन हुआ है. पाकिस्तान ने जाधव की गिरफ्तारी के समय भारत को सूचना भी नहीं दी. 

13:57 (IST)

भारत ने कहा कि जाधव को आईएसआई की ओर से फंसाया गया. उसके खिलाफ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया और उसे बचाव का उचित मौका नहीं दिया गया. उसके परिवार तक को उससे मिलने की इजाजत नहीं दी गई.

पाकिस्तान में मौत की सजा पाए भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट में सार्वजनिक सुनवाई शुरू हो गई है. इस सुनवाई का लाइव प्रसारण किया जा रहा है. भारत इस मामले में पाकिस्तान द्वारा किए गए नियमों के उल्लंघन पर अपना पक्ष रखेगा.

पहले भारत को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है. उसके बाद शाम साढ़े छह बजे पाकिस्तान के वकील अपनी बात रखेंगे. इस केस में भारत की पैरवी जाने-माने वकील हरीश साल्वे कर रहे हैं.


बीते 10 अप्रैल को पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने जाधव को जासूसी और देशद्रोह के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई थी.

भारत ने कहा है कि कुलभूषण जाधव पूर्व नेवी अधिकारी और बिजनेसमैन हैं जिन्हें ईरान से गिरफ्तार किया गया है जबकि पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने कुलभूषण को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया है.

पूरे मामले को विएना कन्वेंशन का उल्लंघन बताते हुए भारत ने 8 मई को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में याचिका दी थी. अपनी याचिका में भारत ने भी ये भी कहा है कि लाख कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव से भारतीय राजनयिकों को नहीं मिलने दिया. भारत कि ये भी दलील है कि कुलभूषण जाधव को फांसी की जानकारी उसे एक प्रेस रिलीज के जरिए दी गई.