view all

पनामा मामले में शरीफ एंड फैमिली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी

शुक्रवार को पूरी हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है

Bhasha

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स मामले में देश के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई पूरी कर ली है. शुक्रवार को पूरी हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. साफ तौर पर कोर्ट के फैसले से शरीफ का राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है.

जस्टिस एजाज अफजल की अध्यक्षता में तीन जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाने के लिए तुरंत कोई तारीख मुकर्रर नहीं की. बेंच में जस्टिस शेख अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल अहसन भी शामिल हैं.


जस्टिस सईद ने कहा कि अदालत अपना फैसला सुनाते हुए किसी कानून से विचलित नहीं होगी. ‘हम याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों के मौलिक अधिकारों के प्रति सचेत हैं.’ सुप्रीम कोर्ट ने दस खंडों वाली रिपोर्ट का अंतिम हिस्सा भी खोला जिसे संयुक्त जांच दल (जेआईटी) ने दाखिल की थी. कोर्ट ने शरीफ और उनके परिवार पर लगे धन संग्रह के आरोपों की जांच के लिए जेआईटी गठित की थी.

जेआईटी ने कहा था कि रिपोर्ट का दसवां खंड गोपनीय रखा जाए क्योंकि इसमें दूसरे देशों के साथ पत्राचार का ब्योरा है. शरीफ के वकीलों की टीम ने इसपर एतराज जताया था.

अदालत ने अधिकारियों को आदेश दिया कि खंड की एक प्रति शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस को सौंपी जाए.

बचाव पक्ष की दलीलों का जवाब देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए याचिकाकर्ताओं ने अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में अदालत से अनुरोध किया कि कथित रूप से संपत्ति छिपाने और अपने बच्चों के कारोबार स्थापित करने में इस्तेमाल हुए आय के स्रोत उजागर नहीं करने पर शरीफ को अयोग्य करार दिया जाए.

शरीफ के खिलाफ याचिकाकर्ताओं में शामिल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान के वकील ने दलील दी, ‘धनशोधन के आरोपों का संतोषजनक जवाब देने में प्रधानमंत्री नाकाम रहे हैं. इसके लिए उन्हें अयोग्य करार देना चाहिए.’