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पाक बोर्ड के आदेश पर रिहा हो जाएगा 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड

इस साल 31 जनवरी को हाफिज सईद को उसके चार साथियों के साथ 90 दिनों के लिए नजरबंद किया गया था

FP Staff

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के न्यायिक समीक्षा बोर्ड ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद की रिहाई का आदेश दिया है. यह मुंबई हमले को लेकर सईद को न्याय के कटघरे में खड़ा करने के भारत के प्रयासों के लिए झटका है. सईद इस साल जनवरी से नजरबंद था.

नजरबंदी की मियाद को तीन महीने बढ़ाने के सरकार के आग्रह को खारिज करते हुए बोर्ड ने बुधवार को सईद की रिहाई का आदेश दिया. आदेश के अनुसार नजरबंदी की 30 दिनों की मियाद खत्म होते ही सईद को रिहा कर दिया जाएगा. यह मियाद अगले कुछ दिनों में खत्म होने वाली है.


न्यायमूर्ति अब्दुल समी खान की अध्यक्षता वाले बोर्ड ने कहा, 'अगर जमात-उद-दावा का प्रमुख हाफिज सईद किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसकी रिहाई का आदेश दिया जाता है.' अगर सरकार किसी दूसरे मामले में सईद को हिरासत में नहीं लेती है तो सईद अगले कुछ दिनों में बाहर आ सकता है.

जमात-उद-दावा के ट्विटर पर जारी अकाउंट पर सईद ने एक छोटे वीडियो में कहा, 'मेरे खिलाफ भारत की सभी कोशिशें नाकाम हुईं और मैं रिहा हो गया.'

भारत ने पाकिस्तान से बार-बार कहा है कि मुंबई हमले के मामले की फिर से जांच की जाए और उसने अपनी ओर से प्रदान किए गए सबूतों के आधार पर सईद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी जकीउर रहमान लखवी के खिलाफ सुनवाई की मांग की है.

पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय समुदाय की ओर से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है

बोर्ड के फैसले से पहले संघीय वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी इसके समक्ष पेश हुए और सईद की नजरबंदी को जायज ठहराते हुए ‘कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य’ सौंपे. बहरहाल, बोर्ड ने इस अधिकारी की दलीलों को नहीं माना.

इससे पहले पंजाब प्रांत की सरकार ने कहा था कि अगर सईद को छोड़ा गया तो पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय समुदाय की ओर से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है.

इस बीच, पंजाब सरकार के एक सूत्र ने बताया कि सईद शायद बाहर नहीं आए क्योंकि सरकार उसे एक अन्य मामले में हिरासत में लेने पर विचार कर रही है.

आधिकारिक सूत्र ने कहा, 'सरकार मौजूदा हालात में सईद को आजाद करने का जोखिम मोल नहीं ले सकती. सईद को रिहा करने पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया हो सकती है.'

इस साल 31 जनवरी को सईद और चार साथियों अब्दुल्ला उबैद, मलिक जफर इकबाल, अब्दुल रहमान आबिद और काजी कासिफ हुसैन को पंजाब की सरकार ने आतंकवाद विरोधी कानून-1997 और आतंकवाद विरोधी कानून की चौथी अनुसूची के तहत 90 दिनों के लिए नजरबंद किया था.

सईद के चार साथियों को अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में रिहा कर दिया गया था. अमेरिका ने सईद पर एक करोड़ डॉलर का ईनाम घोषित कर रखा है.