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बेनजीर हत्याकांड में फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे: जरदारी

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी पांच पाकिस्तानी तालिबान संदिग्धों को बरी करने के फैसले से 'संतुष्ट नहीं' हैं.

Bhasha

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने शनिवार को कहा कि वो 2007 में बेनजीर भुट्टो की हत्या के मामले में आए फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे क्योंकि वो पांच पाकिस्तानी तालिबान संदिग्धों को बरी करने के फैसले से 'संतुष्ट नहीं' हैं.

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) की तत्कालीन अध्यक्ष और दो बार देश की प्रधानमंत्री रह चुकीं बेनजीर की रावलपिंडी के लियाकत बाग में 27 दिसंबर 2007 को चुनावी रैली के दौरान हुए बम विस्फोट और बंदूक से किए गए हमले में मौत हो गई थी. इस हमले में 20 से अधिक अन्य लोगों की मौत हुई थी.


आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) ने इस सप्ताह मामले में सबूतों के अभाव में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के पांच संदिग्धों को बरी कर दिया था.

हालांकि, अदालत ने दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को 17 साल के कारावास की सजा सुनाई थी और पूर्व तानाशाह और राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को भगोड़ा करार दिया था और अधिकारियों को उनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था.

एक संयुक्त जांच दल ने मामले में मुशर्रफ को यह कहते हुए आरोपित किया था कि उनकी सरकार ने बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद बेनजीर को रैली के दौरान पर्याप्त सुरक्षा नहीं मुहैया कराई थी.

जियो न्यूज के अनुसार, ईद की नमाज पढ़ने के बाद सिंध प्रांत के नवाबशाह में जरदारी ने कहा, 'हम फैसले से संतुष्ट नहीं हैं. हम इसके खिलाफ अपील दायर करेंगे.'

पिछले गुरुवार को एटीसी का फैसला आने के बाद बेनजीर की बेटी आसिफा भुट्टो जरदारी ने अपने ट्वीट में कहा था, 'जब तक परवेज मुशर्रफ अपने अपराधों के लिये जवाब नहीं देते हैं तब तक न्याय नहीं होगा.'

जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने एटीसी के फैसले को 'निराशाजनक' बताकर खारिज किया है और उसने कहा है कि फैसले को चुनौती देने के लिए वह कानूनी विकल्पों को तलाशेगी.