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पाकिस्तान: भ्रष्टाचार के मामले में वित्त मंत्री इसहाक डार पर आरोप तय

डार ने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि वो सबूतों के आधार पर अदालत में इस बात को साबित कर देंगे

Bhasha

पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसहाक डार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में देश की भ्रष्टाचार निरोधी अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोप तय किए हैं. पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के करीबी डार ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि उनके पास आय से अधिक संपत्ति नहीं है.

डार पर आरोप तय करने से महज एक दिन पहले ही जवाबदेही अदालत ने तय किया था कि वह 2 अक्तूबर को नवाज शरीफ के खिलाफ आरोप तय करेगी. पूर्व प्रधानमंत्री शरीफ मंगलवार को पहली बार पनामा पेपर्स कांड में भ्रष्टाचार के मामले को अदालत में पेश हुए थे.


पनामा पेपर्स लीक के बाद इसहाक डार भ्रष्टाचार के विवादों में घिर गए थे. इन दस्तावेजों के अनुसार नवाज शरीफ और उनके आसपास के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के पास अघोषित संपत्ति है.

भ्रष्टाचार निरोधी संस्था राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने 8 सितंबर को डार के खिलाफ आय के अधिक संपत्ति रखने के मामले में मुकदमा दर्ज किया था. आपको बता दें कि, 28 जुलाई को पनामा पेपर्स कांड में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद यह मुकदमा दर्ज किया गया था.

देश की सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य ठहराया था. साथ ही उनके और उनके बच्चों मरियम, हुसैन और हसन के अलावा दामाद मुहम्मद सफदर के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाने का आदेश दिया था.

बुधवार को डार जब सुनवाई के लिए पहुंचे तो जवाबदेही अदालत के बाहर अफरा-तफरी का माहौल था. वित्त मंत्री को अदालत के अंदर जाने से पहले कम से कम 20 मिनट तक बाहर इंतजार करना पड़ा.

डार ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार करने से मना किया

डार ने जवाबदेही अदालत के जस्टिस मुहम्मद बशीर द्वारा पढ़े गए आरोपों को स्वीकार करने से मना कर दिया. उऩ्होंने कहा कि उनकी संपत्ति उनकी आय के अनुरूप ही है. सुनवाई के दौरान वह इस बात को सबूतों की मदद से साबित कर देंगे.

अदालत ने एनएबी को सबूत पेश करने का आदेश दिया. एनएबी के अभियोजक ने अपने आरोपों के समर्थन में पेश करने लिए 28 गवाहों की सूची दी है.

डार ने अदालत से अनुरोध किया कि वह सुनवाई के दौरान उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट दे. इस पर अदालत ने कहा कि वह बाद में इस बारे में फैसला करेगी.

अदालत ने फिलहाल मामले की सुनवाई 4 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है. हालांकि पहले अदालत ने इस मामले की सुनवायी रोजमर्रा के आधार पर करने की घोषणा की थी.

पाकिस्तान के कानून के मुताबिक दोषी ठहराए जाने तक इसहाक डार बतौर वित्त मंत्री अपने पद पर बने रह सकते हैं. हालांकि विपक्षी नेताओं ने नैतिकता के आधार पर उनके इस्तीफे की मांग की है.