पाकिस्तान के सरकारी स्कूलों में जल्द ही कुरान अनिवार्य तौर पर पढ़ाया जा सकता है. देश की नेशनल असेंबली ने सरकारी स्कूलों में पहली क्लास से 12 तक पढ़ने वाले मुस्लिम छात्रों को अनिवार्य तौर पर कुरान पढ़ाए जाने से जुड़ा बिल पास कर दिया है.
संघीय शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण राज्य मंत्री बलीघुर रहमान ने बुधवार को सदन में ‘पाक कुरान अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2017’ पेश किया.
उर्दू अनुवाद के साथ पढ़ाई जाएगी कुरान
बिल में कहा गया कि, कक्षा 1 से 5 के छात्र पवित्र कुरान को अरबी भाषा में पढ़ेंगे जबकि कक्षा 6 से 12 के छात्र सरल उर्दू में अनुवाद के साथ अरबी भाषा में इसे पढ़ेंगे.
मंत्री ने साफ किया कि, यह विधेयक केवल मुस्लिम छात्रों के लिए है. सदन से पास होने के बाद अब विधेयक को देश के राष्ट्रपति ममनून हुसैन के सामने पेश किया जाएगा. राष्ट्रपति के बिल पर दस्तखत के बाद ये कानून बन जाएगा.