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आतंक पर सतर्क हुआ ऑस्ट्रेलिया, सख्त कानून बनाएगा

नए कानून के तहत आतंकी गतिविधियों में शामिल संदिग्धों को 14 दिनों तक बिना कोई आरोप बताए हिरासत में रखा जा सकता है

Bhasha

ऑस्ट्रेलिया ने आतंक से जुड़े कानूनों को सख्त बनाने की अपनी योजना का खुलासा किया जिसके तहत आतंकी गतिविधियों में शामिल संदिग्धों को 14 दिनों तक बिना कोई आरोप बताए हिरासत में रखा जा सकता है. इसके साथ ही राष्ट्रीय डेटाबेस का भी विस्तार किया जा रहा है और इसमें ड्राइवरों के लाइसेंस से बायोमीट्रिक डेटा को भी शामिल किया जाएगा.

न्यू साउथ वेल्स पहले ही 14 दिनों की हिरासत की इजाजत देता है, लेकिन अन्य राज्यों और क्षेत्रों में सिर्फ एक हफ्ते या उससे कम समय के लिए ऐसे मामले में हिरासत की इजाजत है. संघीय सरकार चाहती है कि इस कानून में एकरूपता हो.


प्रधानमंत्री मैलकॉम टर्नबुल ने कहा, 'हमें आरोप-पूर्व हिरासत कानून में राष्ट्रीय एकरूपता की जरूरत है जिससे हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को काबू में किया जा सके, भले ही वे कहीं भी हों.'

ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय आतंक अलर्ट स्तर को सितंबर 2014 में बढ़ा दिया गया था. अलर्ट के स्तर को उन आशंकाओं के मद्देनजर बढ़ाया गया था कि इस्लामिक स्टेट जैसे संगठनों से प्रेरित होकर लोग अकेले भी हमले कर सकते हैं.