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भारतीय फुटबॉल महासंघ की याचिका पर 10 नवंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था अध्यक्ष पद पर प्रफुल्ल पटेल का चुनाव

Bhasha

एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल के अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष पद पर चुनाव को निरस्त करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ महासंघ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 10 नवंबर को सुनवाई करेगा.

एआईएफएफ के वकील ने न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर और एस अब्दुल नजीर की पीठ के समक्ष यह मामला रखा और 31 अक्टूबर के अदालत के फैसले पर रोक लगाने की अपील की. दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी को प्रशासक सह निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करके नए सिरे से चुनाव कराने के आदेश दिए थे.


एआईएफएफ के वकील ने मामले की जल्दी सुनवाई की अपील करते हुए कहा था कि महासंघ को फीफा अंडर-20 विश्व कप की मेजबानी की दावेदारी करनी है जिसकी आखिरी तारीख 14 नवंबर है. उन्होंने कहा, ‘ एआईएफएफ की समिति के चुनाव को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. हमने इस फैसले पर रोक लगाने की मांग की है. फीफा के नियमों के तहत देश का प्रतिनिधित्व तभी हो सकता है, जब निर्वाचित ईकाई हो और ऐसा नहीं होने पर फीफा से मिली मान्यता रद्द हो जाएगी.’

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहते हुए चुनाव खारिज कर दिया कि इनमें राष्ट्रीय खेल संहिता का पालन नहीं किया गया. अदालत का यह आदेश वकील राहुल मेहरा की याचिका पर आया, जिन्होंने कहा था कि महासंघ के चुनाव राष्ट्रीय खेल संहिता के विपरीत हैं. पटेल को पिछले साल दिसंबर में इस पद पर कार्यकारी समिति के साथ चुना गया था, जिनका कार्यकाल 2020 तक था.