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अनिरुद्ध चौधरी की सीएफओ को धमकी पर सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से मांगा जवाब

शीर्ष अदालत ने बोर्ड से कहा, संविधान के मसौदे पर भी अपना जवाब दें

FP Staff

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (सीएफओ) संतोष रांगनेकर को बोर्ड के ट्रेजरार अनिरुद्ध चौधरी द्वारा कथित रूप से धमकी दिए जाने के मुद्दे पर बीसीसीआई और चौधरी से जवाब मांगा है.

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश एएम खानविलकर और न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने एमिकस क्यूरी गोपाल सुब्रम्णयम द्वारा सीएफओ के प्रशासकों की समिति (सीओए) के अध्यक्ष विनोद राय के सामने पेश किए गए ई-मेल के बाद बोर्ड से मामले पर स्थिति सपष्ट करने को कहा है. गोपाल सुब्रमण्यम ने शीर्ष अदालत को बताया कि अनिरुद्ध चौधरी ने रांगनेकर से कहा था कि अगर वह इस समय हरियाणा में होते तो उन्हें नष्ट कर देते.


अनिरुद्ध चौधरी ने संवाददाताओं को बताया कि यह उनके विचार हो सकते हैं जिसमें वित्तीय लेनदेन की कुछ ऐसी बातें हैं जो सीएफओ को पसंद नहीं आई हों. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी के दूसरे सप्ताह में रखी है

सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही बीसीसीआई से कहा है कि वह सीओए द्वारा आखिरी सुनवाई में प्रस्तुत किए गए संविधान के मसौदे पर अपना जवाब दें. सीओए ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई के संविधान का मसौदा तैयार किया है.