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बीसीसीआई और केंद्र सरकार सुझा सकते हैं प्रशासकों के नाम: सुप्रीम कोर्ट

70 साल से ज्यादा न हो प्रशासकों की उम्र

FP Staff

बीसीसीआई मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. नए प्रशासक की नियुक्ति के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा- केंद्र और बीसीसीआई नाम सुझा सकते हैं. हालांकि, ऐसे ही नाम सुझाए जा सकते हैं जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा न हो. अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी.

लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों की अवहलेना के बाद पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने BCCI प्रेसिडेंट अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को हटा दिया था.


बीसीसीआई ने कोर्ट में कहा कि वह भी प्रशासकों के नाम सुझाना चाहती है. कोर्ट ने बीसीसीआई से सील बंद लिफाफे में नाम मांगे.नामों की घोषणा के बाद प्रशासकों की देखरेख में ही बीसीसीआई का कामकाज होगा.

दरअसल  केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से बीसीसीआई मामले में अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की थी. इसके बाद 24 जनवरी को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार और बीसीसीआई प्रशासकों के नाम सुझा सकते हैं.

BCCI matter: BCCI tells SC, "it wants to give some names as administrators in the cricketing body in a sealed cover."

— ANI (@ANI_news) January 24, 2017

BCCI Matter: AG Mukul Rohatgi told SC that due to it's order (Lodha Comm appt) Cricket as a sport would be affected in international arena

— ANI (@ANI_news) January 24, 2017

कोर्ट यह साफ शब्दों ने कहा कि किसी भी प्रशासक की उम्र 70 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार और बीसीसीआई से दो हफ्तों के अंदर अपने सुझाव देने के लिए कहा है.

20 जनवरी को हुई सुनवाई में एमिकस क्यूरी ने एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 9 नाम बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपे थे, लेकिन इनमें से कई प्रशासकों की उम्र 70 साल से ज्यादा थी. एमिकस क्यूरी में गोपाल सुब्रमण्यम और अनिल दीवान शामिल हैं.