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घुमा फिरा कर नहीं बल्कि सीधे-सीधे माफी मांगे अनुराग ठाकुर -सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने किया अनुराग ठाकुर का माफीनामा नामंजूर

FP Staff

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते बीसीसीआई के अध्यक्ष पद की कुर्सी गंवा चुके अनुराग ठाकुर को अदालत ने एक और झटका दिया है.  शीर्ष आदालत ने अनुराग ठाकुर के माफीनामे का नामंजूर कर दिया है. कोर्ट ने उन्‍हें बिना शर्त माफीनामा दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्‍हें 14 जुलाई को पेश होने के आदेश दिया है. साथ ही सख्‍त हिदायत दी है कि माफीनामे की भाषा एकदम स्‍पष्‍ट होना चाहिए और इसमें किसी तरह का घालमेल नहीं होना चाहिए.

दरअसल शीर्ष अदालत ने अनुराग से कहा था कि अगर उनके खिलाफ यह साबित हो जाता है कि उन्होंने बीसीसीआई में सुधार पर अड़ंगा नहीं लगाने की झूठी शपथ ली है तो उन्‍हें जेल भेजा जा सकता है. अनुराग ठाकुर ने इस मामले में अदालत से माफी मांगी थी. कोर्ट उनपर से मुकद्मा हटाने को तैयार है लेकिन माफी की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए.


इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में अनुराग ठाकुर ने कहा था, 'उनका कतई भी ऐसा इरादा नहीं था. अगर इस तरह का नजरिया बन रहा है तो वह इसके लिए बिना शर्त माफी मांगते हैं.

अनुराग ठाकुर के इस हलफनामे को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है.

दरअसल पिछले साल 15 दिसंबर को अदालत ने कहा था कि प्रथम दृष्‍टया अनुराग ठाकुर पर न्यायालय की अवमानना और झूठी गवाही का मामला बनता है. आरोप था कि उन्होंने  आरोप था कि उन्होंने आईसीसी को चिट्ठी लिखकर बोर्ड में सुधारों की प्रक्रिया में अड़ंगा लगाने की कोशिश की थी. अनुराग ने इस बात से इनकार किया था कि उन्होंने आईसीसी चेयरमैन को ऐसा कोई पत्र लिखा था.