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अनुराग ठाकुर ने फिर मांगी सुप्रीम कोर्ट से 'बिना शर्त माफी'

14 जुलाई को अदालत करेगी माफीनामे पर फैसला

FP Staff

बीसीसीआई  के पूर्व अध्यक्ष और सांसद अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली है. अनुराग ठाकुर ने अदालत में हलफनामा दाखिल करके बिना शर्त माफी मांगी है. अपने माफीनामे में उन्होंने लिखा है कि कुछ गलतफहमी और गलत सूचनाओं की वजह से यह हुआ. कोर्ट से सम्मान को चुनौती देने का उनका कोई इरादा नहीं था. इसके लिए वह बेहिचक, बिना शर्त और स्पष्ट रूप से माफी मांगते हैं.

अब शुक्रवार को पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट अनुराग ठाकुर के इस माफीनामे को स्वीकार करता है या नहीं. अदालत ने इससे पहल उनके माफीनामे को नामंजूर करते हुए उन्हें 14 जुलाई को व्यक्तिगत तौर पर अदालत में मौजूद रहने का आदेश दिया.


पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने उनसे कहा था कि गलत बयानी के मामले में उन्हें माफ किया जा सकता है लेकिन उनके माफीनामे की भाषा गोलमोल ना होके स्पष्ट होनी चाहिए.

दरअसल पिछले साल 15 दिसंबर को अदालत ने कहा था कि अनुराग ठाकुर के खिलाफ प्रथम दृष्टया अदालत की अवमानना और परजरी का मामला बनता है. और अगर उनके खिलाफ यह साबित हो जाता है कि उन्होंने बोर्ड में सुधारों की कोशिशों में अड़ंगा टालने की कोशिश की है तो उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है.