पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्य़क्ष दिलीप घोष के खिलाफ शिकायत की गई है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि घोष अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को धमकी देते हैं और अरामबाग में अपने भाषण के दौरान उन्होंने शारीरिक हमला करने की भी धमकी दी थी.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को बीजेपी के 'रथयात्रा' कार्यक्रम को अनुमित दे दी और सांप्रदायिक अशांति की आशंका के आधार पर रैलियां निकालने की मंजूरी देने से इनकार करने के राज्य सरकार के फैसले को दरकिनार कर दिया.
जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती ने अपने आदेश में कहा कि यदि प्रशासनिक अधिकारी मनमाने तरीके से विवेकाधिकार का इस्तेमाल करेंगे तो अदालतें दखल दे सकती हैं.
कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी तीन चरण के अपने प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए 28-31 दिसंबर के दौरान अंतरिम नई तारीखों के साथ सामने आ गई.
प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा था, ‘हम इस फैसले को लेकर अदालत का धन्यवाद करते हैं. यह ऐतिहासिक है. गणतंत्र बचाओ यात्रा शीघ्र शुरु होगी और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी.