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योगी सरकार के इस मंत्री को SC/ST एक्ट में SC का बदलाव मंजूर है

अनिल राजभर ने कहा, एससी-एसटी एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दिया फैसला न्यायोचित है. क्योंकि इसका दुरुपयोग होता है और अक्सर बेगुनाह लोग भी उत्पीड़ित होते हैं

Bhasha

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (एससी/एसटी एक्ट) में सुप्रीम कोर्ट के बदलाव के फैसले का समर्थन किया है.

राजभर ने सोमवार को बलिया में कहा कि एससी-एसटी एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दिया फैसला न्यायोचित है. क्योंकि इस कानून का भी दहेज उत्पीड़न रोधी अधिनियम की तरह ही दुरुपयोग किया जाता है और अक्सर बेगुनाह लोग भी उत्पीड़ित होते हैं.


उन्होंने कहा कि इस एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी की जांच के बाद ही किसी मामले का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए. जो दोषी हैं, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो.

सुप्रीम कोर्ट की नई व्यवस्था को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा रिव्यू पेटीशन (पुनर्विचार याचिका) दाखिल किए जाने पर राजभर ने कहा, ‘वोट के लिए कुछ भी किया जा सकता है. सारा काम इसी के लिए हो रहा है.'

20 मार्च को दिए अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी कानून के तहत तुरंत गिरफ्तारी और फौरन मुकदमा दर्ज किए जाने पर रोक लगा दी थी. इसे लेकर सोमवार को विभिन्न दलित संगठनों ने ‘भारत बंद‘ का आह्वान किया है.