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चुनाव चिह्न रिश्वत मामला: दिनाकरण पर आपराधिक साजिश का केस दर्ज

पिछले साल 14 जुलाई को पुलिस ने 701 पेज की चार्ज शीट दायर की थी. दिनाकरण, वीके शशिकला की अगुआई वाली एआईएडीएमके गुट के सिंबल 'दो पत्ती' को लेना चाहते हैं. इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश की थी

FP Staff

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को 'दो पत्ती' कथित रिश्वत मामले में आरके नगर विधायक टीटीवी दिनाकरण पर आरोप तय किए हैं. इस मामले में नौ आरोपियों में से चार को चार अलग-अलग वर्गों और अन्य पांच आरोपियों को विशेष अदालत से छुट्टी दी गई. साथ ही सबूत की रिकॉर्डिंग के लिए अदालत ने 17-22 दिसंबर की तारीख तय की है. और दिनकरण से आरोपों की प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर करने के लिए 4 दिसंबर को अदालत के समक्ष पेश होने को कहा है.

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 'दो पत्ती' मामले में कथित रुप से रिश्वत मामले में आरोप लगाए गए हैं. टीटीवी दिनाकरण पर आईपीसी की धारा 120 बी(आपराधिक षड्यंत्र) और 201(साक्ष्य मिटाने) और पीनल कोड की धारा 8 के तहत आरोप लगे हैं. टीटीवी दिनाकरण अभी जमानत पर हैं.


इस मामले में 9 आरोपियों में से चार लोगों पर कई धाराएं लगाई गई हैं और बाकी पांच को आज स्पेशल कोर्ट ने रिहा कर दिया. कोर्ट ने गवाही दर्ज कराने के लिए 17-22 दिसंबर की तारीख तय की है.

इसके साथ ही कोर्ट ने टीटीवी दिनाकरण को 4 दिसम्बर को हाजिर होने का आदेश दिया है. उन्हें अपने ऊपर लगे आरोपों पर साइन भी करना है.

14 दिसंबर, 2017 को, आरके नगर विधायक टीटीवी दिनाकरण को धारा 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) और 201 (साक्ष्य के विनाश) और पीसी अधिनियम की धारा 8 के तहत आरोप लगाया गया था. दिनाकरण अभी जमानत पर बाहर हैं. दिल्ली पुलिस ने तीस हजारी अदालत के समक्ष एक पूरक चार्जशीट दायर की थी और टीटीवी दिनाकरण, सुकेश चंद्रशेखर, मल्लिकार्जुन, नाथू सिंह, पुल्कित कुंद्रा, बी कुमार, ललित कुमार, जय विक्रम हारन और नरेंद्र जैन को अभियुक्त के रूप में नामित किया है.

पिछले साल 14 जुलाई को पुलिस ने 701 पेज की चार्ज शीट दायर की थी. दिनाकरण, वीके शशिकला की अगुआई वाली एआईएडीएमके गुट के सिंबल 'दो पत्ती' को लेना चाहते हैं. इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश की थी. दिनाकरण को 25 अप्रैल, 2018 को गिरफ्तार कर लिया गया था और 1 जून को उन्हें जमानत दी गई थी.