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बलात्कार के आरोप हटाने की तरुण तेजपाल की अपील खारिज

2013 में सहकर्मी के साथ बलात्कार के आरोपी तेजपाल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रहीं

FP Staff

बॉम्बे हाईकोर्ट की पणजी बेंच ने तहलका मैगज़ीन के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल की याचिका खारिज कर दी है. तेदपाल ने सहकर्मी के साथ बलात्कार मामले को चुनौती दी थी. इसके बाद तेजपाल के खिलाफ सुनवाई चलेगी.

2013 में गोवा के एक इवेंट में तेजपाल पर उनकी एक सहकर्मी ने लिफ्ट में बलात्कार का आरोप लगाया था. पिछले हफ्ते की तरुण तेजपाल ने अपने समर्थन में घटना के ठीक बाद की सीसीटीवी फुटेज पेश की थी.


तेजपाल के वकील अमन लेखी का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में आरोपी और पीड़ित बिलकुल समान्य तरीके से लिफ्ट से बाहर निकल रहे हैं. इसमें कुछ भी गलत या संदेहास्पद नहीं दिख रहा है.