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लालू पर मोदी का आरोप: बिना पर्यावरण सर्टिफिकेट बन रहा है मॉल

मोदी ने मॉल के निर्माण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन बताया है

FP Staff

बीजेपी विधानमंडल दल के नेता सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर लालू परिवार पर हमला बोला है. रविवार को उन्होंने कहा कि मॉल का निर्माण राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकार की अनुमति के बिना किया जा रहा है.

मॉल का निर्माण अवैध है


मोदी ने कहा कि रेलवे के रांची और पूरी के दो होटलों के एवज में हर्ष कोचर से बेनामी लिखवाई गई 200 करोड़ रुपए की दो एकड़ जमीन पर बिहार का सबसे बड़े मॉल का निर्माण अवैध है, क्योंकि ये बिना राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकार के अनुमति के कराया जा रहा है.

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मोदी ने इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन बताया है और इस संबध में प्राधिकार के चेयरमैन को पत्र लिखकर अविलंब कार्य रोकने और आपराधिक मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की.

नियमों का उलंघन कर हो रहा है निर्माण

सुशील मोदी ने कहा कि प्रावधान यह है कि बीस हजार स्क्वायर मीटर से अधिक का कोई निर्माण कार्य प्राधिकार की अनुमति के बिना नहीं हो सकता लेकिन जून 2016 से लालू यादव के दो एकड़ बेनामी जमीन पर आरजेडी के सुरसंड के विधायक अबू दोजाना की कंपनी नियमों का उलंघन कर निर्माण कार्य करा रही है.

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उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर किसी अधिकारी के पास लालू प्रसाद के इस मॉल पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है. साथ ही उन्होंने कहा कि इसके पहले प्राधिकार की अनुमति नहीं लिए जाने के कारण ही आईजीआईएमएस, पावापुरी मेडिकल कॉलेज भवन और गया में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.

सुशील मोदी ने कहा कि सरकार गिरने के डर से नीतीश कुमार कार्रवाई कर मॉल के निर्माण कार्य बंद कराने की हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं.

(साभार न्यूज 18)