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कल शाम तक फ्लोर टेस्ट पास करने की चुनौती, ये रहे SC के पांच अहम आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि बीजेपी शनिवार 4 बजे तक फ्लोर टेस्ट पास करे

FP Staff

कर्नाटक में सत्ता को लेकर मचे बवाल पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में कुछ अहम आदेश दिए हैं. गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले बीएस येदियुरप्पा के पास शनिवार को ही फ्लोर टेस्ट पास करने की चुनौती है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि बीजेपी शनिवार 4 बजे तक फ्लोर टेस्ट पास करे.

15 मई को आए कर्नाटक चुनावों के नतीजों में बीजेपी को 104 सीटें मिली हैं. वहीं कांग्रेस को 78 और जेडीएस प्लस को 38. कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन के बाद 117 सीटों के लिहाज से कांग्रेस और जेडीएस सरकार बनाने का दावा कर रही हैं. वहीं बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने के कारण सरकार बनानी चाहती है. कर्नाटक के गवर्नर ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्यौता दिया और फ्लोर टेस्ट के लिए 15 दिन का समय रखा था. इस केस को लेकर कांग्रेस-जेडीएस सुप्रीम कोर्ट गए थे. अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि फ्लोर टेस्ट जितनी जल्दी हो जाए, उतना अच्छा. अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को ही शाम चार बजे तक फ्लोर टेस्ट कराने को कहा है.


सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पांच जरूरी निर्देश दिए हैं,

- कर्नाटक विधानसभा में शनिवार शाम चार बजे तक फ्लोर टेस्ट हो.

- प्रोटेम स्पीकर ही ये तय करेगा कि फ्लोर टेस्ट किस मोड में होगा. कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के सीक्रेट बैलट की मांग को अस्वीकार कर दिया. कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने का भी प्रस्ताव दिया है.

- इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि फ्लोर टेस्ट के नतीजे आने तक सीएम पद की शपथ ले चुके येदियुरप्पा नीतियों से जुड़ा कोई फैसला नहीं लेंगे. ये आदेश इसलिए ध्यान देने योग्य है क्योंकि बीएस येदियुरप्पा ने शपथ लेने के 24 घंटे के भीतर ही किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी है. हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि मामला पेचीदा है और इसे क्रियान्वित करने में वक्त लगेगा.

- डीजीपी को आदेश दिया गया है कि वो सुरक्षा से संबंधी मामलों पर नजर रखें.

- इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि फ्लोर टेस्ट होने तक किसी भी एंग्लो-इंडियन सदस्य को नॉमिनेट न किया जाए. कांग्रेस-जेडीएस ने गुरुवार को कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला पर आरोप लगाया था कि वो फ्लोर टेस्ट के पहले ही कर्नाटक विधानसभा में एंग्लो-इंडियन सदस्य को नॉमिनेट कर रहे हैं.