राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अध्यक्ष लालू यादव को दुमका कोषागार केस में कुल 14 साल की सजा हुई है. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में लालू को दो धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई है.
सीबीआई के वकील विष्णु शर्मा ने बताया कि लालू पर इन दो धाराओं में 30-30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. इस तरह उन्हें कुल 60 लाख रुपए जुर्माना के रूप में चुकाना होगा. जुर्माना नहीं देने की सूरत में उनकी सजा 1-1 साल और बढ़ जाएगी.
#WATCH: Vishnu Sharma, counsel appearing for CBI, says, 'Lalu Prasad Yadav has been sentenced to 7 years each under different sections of !PC & sections of Prevention of corruption Act, both sentences to run consecutively.' #FodderScam #DumkaTreasuryCase pic.twitter.com/HhpQ8WvRWb
— ANI (@ANI) March 24, 2018
लालू समेत 19 लोगों को बीते सोमवार को दुमका कोषागार से साढ़े तीन करोड़ से अधिक की सरकारी राशि के अवैध निकासी मामले में दोषी ठहराया गया था. कोर्ट ने इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा और 10 अन्य को बरी कर दिया था.
लालू यादव को चारा घोटाले में सुनाई गई अब तक की यह सबसे बड़ी सजा है. लालू यादव को चारा घोटाले के 4 अलग-अलग मामलों में कुल 20 साल 6 महीने की सजा सुनाई गई है.
चारा घोटाला के देवघर और चाईबासा मामले में लालू यादव को सजा सुनाई जा चुकी है. देवघर मामले में साढ़े 3 साल और चाईबासा केस में उन्हें 5 साल की सजा मिली है. वर्तमान में लालू यादव रांची की होटवार जेल में सजा काट रहे हैं.
शुक्रवार को कोर्ट में शेष 5 दोषियों की सजा के बिंदु पर बहस हुई. इनमें राधा मोहन मंडल, राजा राम जोशी, सरवेंदु कुमार दास, रघुनंदन प्रसाद और राजेंद्र कुमार बगेरिया शामिल थे. इन दोषियों की ओर से अधिक उम्र, वरिष्ठ नागरिक, अधिक समय से मुकदमे का ट्रायल फेस करना सहित कई बीमारियों का हवाला देते हुए अदालत से सजा कम देने का अनुरोध किया गया.
दुमका मामले में लालू यादव के अलावा जिन 18 दोषियों को सजा सुनाई गई है उनके नाम इस तरह से हैं...
फूलचंद सिंह, तत्कालीन सचिव
नंद किशोर प्रसाद, तत्कालीन वेटनरी अफसर
ओपी दिवाकर, तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक, पार्टनर विश्वकर्मा एजेंसी
अजित कुमार शर्मा, प्रोपराइटर लिटिल ओक
विमल कांत दास, तत्कालीन वेटनरी अफसर
गोपी नाथ दास, प्रोपराइटर, राधा फार्मेसी
एम एस बेदी और पंकज मोहन भुई, तत्कालीन एकाउंटेंट
पितांबर झा, तत्कालीन वेटनरी अफसर
एस के दास, तत्कालीन असिस्टेंट
अरुण कुमार सिंह, प्रोपराइटर सेमेक्स क्रायोजेनिक्स
नरेश प्रसाद, प्रोपराइटर वायपर कुटीर
राजकुमार शर्मा, ट्रांसपोर्टर
आर के बगेरिया, ट्रांसपोर्टर
मनोजरंजन प्रसाद, रघुनाथ प्रसाद, राधा मोहन मंडल और के के प्रसाद, तत्कालीन वेटनरी अफसर