view all

चारा घोटाला: दुमका केस में लालू को 14 साल की सजा, 60 लाख का लगा जुर्माना

इस मामले में लालू यादव के अलावा 18 और दोषियों को भी कोर्ट ने आज सजा सुनाई है

FP Staff

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अध्यक्ष लालू यादव को दुमका कोषागार केस में कुल 14 साल की सजा हुई है. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में लालू को दो धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई है.

सीबीआई के वकील विष्णु शर्मा ने बताया कि लालू पर इन दो धाराओं में 30-30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. इस तरह उन्हें कुल 60 लाख रुपए जुर्माना के रूप में चुकाना होगा. जुर्माना नहीं देने की सूरत में उनकी सजा 1-1 साल और बढ़ जाएगी.

लालू समेत 19 लोगों को बीते सोमवार को दुमका कोषागार से साढ़े तीन करोड़ से अधिक की सरकारी राशि के अवैध निकासी मामले में दोषी ठहराया गया था. कोर्ट ने इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा और 10 अन्य को बरी कर दिया था.

लालू यादव को चारा घोटाले में सुनाई गई अब तक की यह सबसे बड़ी सजा है. लालू यादव को चारा घोटाले के 4 अलग-अलग मामलों में कुल 20 साल 6 महीने की सजा सुनाई गई है.

चारा घोटाला के दे‌वघर और चाईबासा मामले में लालू यादव को सजा सुनाई जा चुकी है. देवघर मामले में साढ़े 3 साल और चाईबासा केस में उन्हें 5 साल की सजा मिली है. वर्तमान में लालू यादव रांची की होटवार जेल में सजा काट रहे हैं.

शुक्रवार को कोर्ट में शेष 5 दोषियों की सजा के बिंदु पर बहस हुई. इनमें राधा मोहन मंडल, राजा राम जोशी, सरवेंदु कुमार दास, रघुनंदन प्रसाद और राजेंद्र कुमार बगेरिया शामिल थे. इन दोषियों की ओर से अधिक उम्र, वरिष्ठ नागरिक, अधिक समय से मुकदमे का ट्रायल फेस करना सहित कई बीमारियों का हवाला देते हुए अदालत से सजा कम देने का अनुरोध किया गया.

सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को चारा घोटाले के 4 मामलों में दोषी करार देकर सजा सुनाई है

दुमका मामले में लालू यादव के अलावा जिन 18 दोषियों को सजा सुनाई गई है उनके नाम इस तरह से हैं...

फूलचंद सिंह, तत्कालीन सचिव

नंद किशोर प्रसाद, तत्कालीन वेटनरी अफसर

ओपी दिवाकर, तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक, पार्टनर विश्वकर्मा एजेंसी

अजित कुमार शर्मा, प्रोपराइटर लिटिल ओक

विमल कांत दास, तत्कालीन वेटनरी अफसर

गोपी नाथ दास, प्रोपराइटर, राधा फार्मेसी

एम एस बेदी और पंकज मोहन भुई, तत्कालीन एकाउंटेंट

पितांबर झा, तत्कालीन वेटनरी अफसर

एस के दास, तत्कालीन असिस्टेंट

अरुण कुमार सिंह, प्रोपराइटर सेमेक्स क्रायोजेनिक्स

नरेश प्रसाद, प्रोपराइटर वायपर कुटीर

राजकुमार शर्मा, ट्रांसपोर्टर

आर के बगेरिया, ट्रांसपोर्टर

मनोजरंजन प्रसाद, रघुनाथ प्रसाद, राधा मोहन मंडल और के के प्रसाद, तत्कालीन वेटनरी अफसर