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जज लोया केस: सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन याचिका खारिज की

FP Staff

जज लोया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन की रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए साफ किया कि जज बीएच लोया की मौत को 'हत्या' मानकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की जांच नहीं की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल अप्रैल में यह फैसला सुनाया था कि जज लोया की मौत प्राकृतिक थी. इसी फैसले के खिलाफ बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने याचिका दायर की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया.

क्या थी मांग?

बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन की मांग थी की सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस ले क्योंकि 'अगर न्याय नहीं मिलता तो वह न्याय नहीं है.' स्पेशल सीबीआई जज लोया सोहराबुद्दीन शेख के फेक एनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे थे. इस मामले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आरोपी थे. लोया को जब हार्ट अटैक आया वह महाराष्ट्र के नागपुर में एक शादी में गए हुए थे. लोया के बाद सोहराबुद्दीन मामले की सुनवाई का जिम्मा जिस जज को मिला उसने पर्याप्त सबूत ना मिलने पर अमित शाह को आरोपमुक्त कर दिया.

पिछले साल जब जज लोया के परिवार ने यह आरोप लगाया कि संदिग्ध अवस्था में लोया की मौत हुई और उन्हें धमकियां मिल रही हैं. यह खुलासा होने के बाद जज लोया की मौत से जुड़ा विवाद गहरा गया.