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आचार संहिता उल्लंघन : सरकारी योजनाओं से हटाएं 'आम' शब्द

बीजेपी नेता की शिकायत पर दिल्ली निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को दिया निर्देश

Bhasha

दिल्ली निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को निर्देश दिया है कि दिल्ली सरकार की योजनाओं में 'आम' शब्द के प्रयोग न करें. दरअसल बीजेपी नेता की तरफ से दिल्ली निर्वाचन आयोग से यह शिकायत की गई थी. आयोग ने इस शिकायत पर ‘समुचित कार्रवाई’ करने को कहा है.

शिष्टमंडल का नेतृत्व करने वाले विपक्ष के नेता विजेन्द्र गुप्ता का कहना है कि तीनों नगर निगम क्षेत्रों में चुनावी आचार संहिता प्रभावी है और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को चुनाव में अपने सरकारी पद का लाभ नहीं मिलना चाहिए.


दिल्ली के मुख्य सचिव और तीनों नगर निगमों के आयुक्तों को लिखे गए पत्र में आयोग ने कार्रवाई किए जाने से संबंधित रिपोर्ट मांगी है.

दिल्ली में 22 अप्रैल को एमसीडी चुनाव होने हैं. दिल्ली बीजेपी के शिष्टमंडल ने राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके श्रीवास्तव से मिलकर अनुरोध किया था कि वह मोहल्ला क्लीनिक सहित आप-सरकार द्वारा चलायी जाने वाली विभिन्न योजनाओं के संबंध में लगाए गए होर्डिंग, बिलबोर्ड, बैनरों और नामपट्टिकाओं से ‘आम’ शब्द हटाने या उसे ढंकने का निर्देश दें.

आयोग की ओर से 21 मार्च को जारी पत्र के अनुसार, ‘चुनावी आचार संहिता 14 मार्च, 2017 शाम पांच बजे से प्रभावी है. इसलिए, आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप इस संबंध में समुचित कार्रवाई करें और 48 घंटों के भीतर आयोग को कार्रवाई रिपोर्ट सौंपें.’