कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुंबई में भिवंडी अदालत में अपने खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता की ओर से दायर मानहानि मामले में इकबाल-ए- जुर्म नहीं किया. गांधी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 11 बजकर 10 मिनट पर भिवंडी स्थित अदालत पहुंचे. वहां जमा लोगों ने उनका अभिवादन किया और उनके समर्थन में नारे लगाए.
अदालत के अंदर जब न्यायाधीश ए आई शेख ने उनके खिलाफ आरोपों को पढ़ा तो, गांधी ने कहा, 'मैं दोषी नहीं हूं.' अदालत ने दो मई को गांधी को आदेश दिया था कि वह मंगलवार को पेश होकर 2014 में आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंते की ओर से दायर मानहानि मामले में अपना बयान दर्ज कराएं. गांधी ने एक चुनावी सभा में आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ है.
इसके बाद कुंते ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था.