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रोड रेज केस: सिद्धू को लेकर वही पक्ष रखा जो अबतक रखते आ रहे हैं-अमरिंदर सिंह

पंजाब सरकार कह चुकी है कि सिद्धू को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से दोषी ठहराया जाना सही फैसला था

FP Staff

पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू रोड रोज मामले में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार को अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि पूर्व में हमारी सरकार ने ट्रायल और हाई कोर्ट में जो पक्ष रखा, वैसा ही सुप्रीम कोर्ट में भी दिया.

पंजाब सरकार यह भी कह चुकी है कि रोड रेज के मामले में राज्य के मंत्री सिद्धू को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से दोषी ठहराया जाना सही फैसला था. इस मामले में सिद्धू के मुक्का मारने से पटियाला निवासी गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी. सरकार ने कोर्ट को बताया है कि निचली अदालत का यह निष्कर्ष गलत था कि सिंह की मौत ब्रेन हैमरेज से नहीं बल्कि हृदय गति रुकने से हुई थी.


दूसरी ओर सजा के पक्ष में पंजाब सरकार के खड़े होने के बाद सिद्धू ने कहा कि वह ‘किसी भी तरह के दर्द’ को अपनी सरकार के रुख की वजह से सहने को तैयार हैं. विपक्ष ने उनसे मंत्री पद छोड़ने की मांग की है. पंजाब सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से सिद्धू को तीन साल की सजा देने के फैसले का समर्थन किया था.

केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने शुक्रवार को पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 1988 के नवजोत सिद्धू रोड रेज केस में प्रदेश सरकार बेनकाब हो गई है.

पीड़ित के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि हाई कोर्ट ने 3 साल की जिस सजा का ऐलान किया है, वह कम है. इसलिए सिद्धू की सजा की मियाद और बढ़ाई जाए. जबकि पंजाब सरकार ने इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में अपील की है और तीन साल की सजा को बनाए रखने की मांग की है.

1988 के इस रोड रेज मामले में ट्रायल कोर्ट ने सिद्धू को बरी कर दिया था जबकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसले को पलटते हुए सिद्धू को आईपीसी की धारा 304 पार्ट-2 के तहत दोषी पाया था.