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पंजाब सरकार का फैसला : लाल बत्ती इस्तेमाल पर लगी लगाम, अधिसूचना जारी

इमरजेंसी सेवाओं वाली गाड़ियों जैसे एंबुलेंस, आपदा राहत, पुलिस और फायर ब्रिगेड से जुड़ी गाड़ियों को छूट दी गई है

Bhasha

पंजाब सरकार ने वीआईपी कल्चर खत्म करने पर मुहर लगा दी है. अमरिंदर सरकार ने वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है. जिसके तहत कुछ महत्वपूर्ण गाड़ियों को छोड़कर सभी गाड़ियों पर लालबत्ती पर बैन करने को कहा गया है.


शनिवार को सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि, केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के नियम 108 के तहत परिवहन विभाग द्वारा जारी यह अधिसूचना लालबत्ती और दूसरे सभी रंग की गाड़ियों पर लगने वाली बत्तियों को लेकर जारी की गई अधिसूचनाओं की जगह लेगी.

अधिसूचना के मुताबिक फ्लैशर के साथ लालबत्ती प्रदेश के राज्यपाल, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और दूसरे जजों की गाड़ियों समेत कुछ चुनिंदा लोग ही लगाने के हकदार होंगे.

इसके अलावा प्रोटोकॉल ब्रांच को प्रदेश में आने वाली ऐसे गणमान्य हस्तियों के इस्तेमाल के लिए फ्लैशर के साथ लालबत्ती लगी चार गाड़ियों के इस्तेमाल का अधिकार होगा.

(फोटो: पीटीआई)

इन अधिकृत गाड़ियों के साथ चलने वाली एस्कॉर्ट गाड़ियां फ्लैशर के साथ नीली बत्ती लगा सकेंगी.

कुछ गाड़ियों को छोड़कर किसी पर नहीं होगी लाल बत्ती

प्रवक्ता ने कहा कि, अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि उक्त गाड़ी में गणमान्य हस्ती नहीं बैठी है या फिर गणमान्य व्यक्ति ड्यूटी पर नहीं है तो लाल या नीली बत्ती का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और उसे काले कवर से ढक कर रखा जाना चाहिए.

इसके अलावा, इमरजेंसी सेवाओं में लगी गाड़ियों जैसे एंबुलेंस, आपदा राहत, पुलिस और फायर ब्रिगेड से जुड़ी गाड़ियों को छूट दी गई है. ये गाड़ियां अपने लिए अधिसूचित लाइटों का इस्तेमाल कर सकेंगी.