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झारखंड: गौ-तस्करी का केस हुआ तो बर्खास्त होंगे थाना प्रभारी

प्रदेश की कानून-व्यवस्था की समीक्षा-बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है

FP Staff

झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने शुक्रवार को कहा कि जिस भी थाना प्रभारी के इलाके में गौ-तस्करी का मुकदमा दर्ज होगा, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा.

आधिकारिक बयान में रघुबर दास के हवाले से कहा गया है, ‘जिस थाना क्षेत्र में गौ-तस्करी होगी उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को बर्खास्त कर दिया जाएगा.’


उन्होंने यह भी कहा कि थाना प्रभारी को लोगों के साथ गलत व्यवहार करने और काम में लापरवाही बरतने पर भी बर्खास्त कर दिया जाएगा. दास ने पुलिस अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि कानून को अपने हाथ में लेने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें.

प्रदेश की कानून-व्यवस्था की समीक्षा-बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है. उन्होंने यह भी कहा कि बेगुनाह लोगों की हत्या हर हाल में रोका जाना चाहिए.

दास ने सभी डीआईजी को निर्देश दिया है कि वे हफ्ते में एक बार थानों का औचक निरीक्षण करें. उन्होंने यह भी कहा कि एसपी हर दिन दो पुलिस थानों का निरीक्षण करें.

दास ने यह भी कहा अगर किसी थाना प्रभारी के इलाके में अवैध खनन होने पर उस पर कार्रवाई होगी.