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पुलिस ने कोर्ट में कहा सोमनाथ अपनी पत्नी का उत्पीड़न करते थे

विधायक की 7 अक्टूबर 2015 को जमानत मंजूर की गई थी

Bhasha

पुलिस ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में आरोप लगाया कि दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती अपनी पत्नी लिपिका मित्रा का उत्पीड़न करते थे और उन्हें पीटते थे.

लिपिका ने घरेलू हिंसा के मामले में भारती की जमानत रद्द करने का अनुरोध किया है. दिल्ली पुलिस ने कई सबूतों पर भारती की जमानत रद्द करने की मांग वाली लिपिका की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति आई.एस मेहता के सामने ये दलीलें दीं.


लिपिका ने याचिका में कहा है कि निचली अदालत ने आप विधायक को राहत देने के संबंध में फैसला लेने के समय ठीक से विचार नही किया.

अदालत के निर्देश के बाद हलफनामा दायर करने वाली पुलिस ने कहा कि एम्स के मेडिकल बोर्ड ने राय दी है कि महिला के शरीर के चोट के निशान कुत्ते के काटने के तथा जलने के हो सकते हैं.

पुलिस ने कहा, ‘सोमनाथ भारती शादी की शुरूआत से ही पत्नी का उत्पीडन, पिटाई और अभद्रता करते थे, जबकि उन्हें याचिकाकर्ता की खराब स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में पता था.’

सोमनाथ ने पत्नी के आरोपों को खारिज किया था

पुलिस ने कहा, ‘याचिकाकर्ता द्वारा पेश मेडिकल रिकॉर्ड की जांच और सत्यापन किया गया तथा इसे पता चलता है कि वह गर्भवती होने के समय डाइबटीज और ब्लड प्रेशर से ग्रस्त थी.’

विधायक की 7 अक्टूबर 2015 को जमानत मंजूर की गई थी. उन्होंने उनकी पत्नी द्वारा उन पर लगाए आरोपों से इंकार किया था.

लिपिका ने जमानत आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि यह लगभग फैसले की तरह है और निचली अदालत ने केस डायरी पर भरोसा किया जो उस चरण में कथित रूप से नहीं होना चाहिए था.