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पीएम मोदी ने 'फेक न्यूज़' पर जारी गाइडलाइन पलटी, कहा- PCI ही करे सुनवाई और कार्रवाई

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फेक न्यूज (फर्जी खबरें) देने पर पत्रकारों की मान्यता को स्थायी रूप से रद्द करने का गाइडलाइन जारी किया था

FP Staff

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से फेक न्यूज़ (फर्जी खबरों) पर जारी की गई गाइडलाइन वापस लेने को कहा है.

सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने पूरे मामले में दखल देते हुए सूचना प्रसारण मंत्रालय को निर्देश दिया कि 'फेक न्यूज़' को लेकर जारी की गई गाइडलाइन को वापस लिया जाना चाहिए. इस मामले को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पर छोड़ देना चाहिए, और वो ही इस पर सुनवाई और कार्रवाई करे.


सूत्रों के अनुसार सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने बिना प्रधानमंत्री और उनके कार्यालय (पीएमओ) की जानकारी के इतना बड़ा फैसला ले लिया.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 'फेक न्यूज' पर जारी किया था गाइडलाइन

मंगलवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फेक न्यूज (फर्जी खबरों) पर अंकुश लगाने के उपायों के तहत बयान जारी कर कहा था कि अगर कोई पत्रकार फर्जी खबरें करता हुआ या इनका दुष्प्रचार करते हुए पाया जाता है तो उसकी मान्यता स्थायी रूप से रद्द की जा सकती है.

सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी

बयान में कहा गया था कि पत्रकारों की मान्यता के लिये संशोधित दिशा-निर्देशों के मुताबिक अगर फर्जी खबर के प्रकाशन या प्रसारण की पुष्टि होती है तो पहली बार ऐसा करते पाए जाने पर पत्रकार की 6 महीने के लिए मान्यता निलंबित की जाएगी. जबकि दूसरी बार ऐसा करते पाए जाने पर उसकी मान्यता 1 साल के लिए निलंबित की जाएगी. वहीं तीसरी बार अगर इसका उल्लंघन होता है तो पत्रकार (महिला/ पुरूष) की मान्यता स्थायी रूप से रद्द कर दी जाएगी.

स्मृति ईरानी के मंत्रालय ने कहा था कि अगर फर्जी खबर के मामले प्रिंट मीडिया से संबंद्ध हैं तो इसकी कोई भी शिकायत भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) को भेजी जायेगी और अगर यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबद्ध पाया जाता है तो शिकायत न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन( एनबीए) को भेजी जायेगी ताकि यह निर्धारित हो सके कि खबर फर्जी है या नहीं.