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SC में नीतीश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 19 मार्च तक स्थगित

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर नीतीश कुमार की विधायकी खत्म करने वाली याचिका पर जवाब मांगा था

FP Staff

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एमएलए दर्जे को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक सुनवाई स्थगित कर दी.

क्या है मामला

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर नीतीश कुमार की विधायकी खत्म करने वाली याचिका पर जवाब मांगा था. नीतीश पर आरोप लगे थे कि अपने चुनावी हलफनामे में हत्या के केस को उन्होंने छुपा लिया.

पिछले साल एक अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने नीतीश के खिलाफ इस याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भरी थी. इस बेंच में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अमिताव रॉय और जस्टिस एएम खनविलकर हैं.

क्या कहती है याचिका

याचिका में कहा गया है कि नीतीश के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज है जिसमें उनपर कांग्रेस नेता सीताराम सिंह की हत्या का आरोप है. मामला 1991 का है जब बाढ़ संसदीय क्षेत्र के चुनाव में एक झगड़े में यह वाकया हुआ. इस घटना में चार लोगों के घायल होने की भी बात याचिका में कही गई है.

याचिका में यह भी आरोप है कि चुनाव आयोग जानता था कि नीतीश पर आपराधिक मामला दर्ज है, तब भी उसने विधायकी दर्जा खत्म नहीं किया. एमएल शर्मा की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि सबकुछ के बावजूद नीतीश कुमार अब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कैसे बने हुए हैं.

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सोमवार को इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले को 19 मार्च तक टाल दिया.