नोटबंदी के बाद सोने पर चल रही अटकलों को सरकार ने विराम दे दिया है. वित्त मंत्रालय ने अफवाहों पर सफाई देते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अपनी आय के हिसाब से सोना रखने पर कोई खतरा नहीं है.
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अपनी घोषित आय और घरेलू बचत से खरीदी हुए गहने टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे. मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि लोगों को अपने घरों में रखे गहने को लेकर डरने की जरूरत नहीं है. ये नियम केवल उन लोगों के लिए हैं जिनके यहां आयकर का छापा पड़ सकता है.
आयकर का छापा पड़ने पर सोने की तय लिमिट से ज्यादा सोना पाए जाने पर ही आपसे पूछताछ होगी. अगर सोने की मात्रा ज्यादा पाई जाती है लेकिन आपके पास उसका हिसाब है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है.
वित्त मंत्रालय ने कुछ नए नियम भी जारी किए हैं...
- विवाहित महिलाओं के पास 500 ग्राम तक के सोने पर कोई हिसाब नहीं मांगा जाएगा. सोने की इतनी मात्रा पर उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी.
- वहीं अविवाहित लड़कियां 250 ग्राम सोना रखने पर आयकर जांच से बाहर रहेंगी. वहीं एक घर में 100 ग्राम तक के पुरुषों के गहने मिलने पर कोई हिसाब नहीं मांगा जाएगा.
- पुश्तैनी गहनों और सोने पर भी टैक्स नहीं लगेगा. आपके पास इसका हिसाब होगा तो आयकर विभाग की छापेमारी में छूट मिल जाएगी.